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Sultanpur News: राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि केस में बहस टली
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 18 Jun 2026 12:07 AM IST
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सुल्तानपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तारीख तय की है।
मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। अदालत में विचाराधीन इस प्रकरण में ट्रायल कोर्ट की पत्रावली सेशन कोर्ट भेजे जाने के कारण सुनवाई स्थगित रही। परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) से मिलान कराने की मांग की गई थी।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो मई को यह अर्जी खारिज कर दी थी। इसके विरुद्ध परिवादी पक्ष ने सेशन कोर्ट में निगरानी अर्जी दाखिल की है, जिस पर 25 जून को सुनवाई निर्धारित है। राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में बेंगलुरु में तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को परिवाद दायर किया था।
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अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को उन्होंने अदालत में उपस्थित होकर जमानत ली थी। अब निगरानी अर्जी पर सेशन कोर्ट के आदेश के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का एफएसएल परीक्षण कराया जाएगा या नहीं।
मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। अदालत में विचाराधीन इस प्रकरण में ट्रायल कोर्ट की पत्रावली सेशन कोर्ट भेजे जाने के कारण सुनवाई स्थगित रही। परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) से मिलान कराने की मांग की गई थी।
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एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो मई को यह अर्जी खारिज कर दी थी। इसके विरुद्ध परिवादी पक्ष ने सेशन कोर्ट में निगरानी अर्जी दाखिल की है, जिस पर 25 जून को सुनवाई निर्धारित है। राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में बेंगलुरु में तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। भाजपा नेता विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को परिवाद दायर किया था।
अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को उन्होंने अदालत में उपस्थित होकर जमानत ली थी। अब निगरानी अर्जी पर सेशन कोर्ट के आदेश के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि राहुल गांधी के वॉयस सैंपल का एफएसएल परीक्षण कराया जाएगा या नहीं।