{"_id":"6973c449d0597705bc0d98c7","slug":"irregularities-worth-rs-181-lakh-found-in-interlocking-recovery-to-be-made-sultanpur-news-c-103-1-slko1044-148729-2026-01-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sultanpur News: इंटरलॉकिंग में मिली 1.81 लाख रुपये की अनियमितता, होगी वसूली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sultanpur News: इंटरलॉकिंग में मिली 1.81 लाख रुपये की अनियमितता, होगी वसूली
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 24 Jan 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
सुल्तानपुर। करौंदीकला के नरायनपुर नागनाथपुर गांव में मनरेगा से कराए गए 120 मीटर इंटरलॉकिंग कार्य में 1.81 लाख रुपये अनियमितता मिली है। इसमें ग्राम प्रधान राम दवर, तकनीकी सहायक महेंद्र पांडेय व तत्कालीन पंचायत सचिव वीर बहादुर आरोपी मिले हैं। बीडीओ ने तीनों से वसूली की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट सीडीओ व डीसी मनरेगा को भेज दी है।
गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद पांडेय ने शिकायत करते हुए राकेश तिवारी के घर से रमाशंकर तिवारी के मकान तक इंटरलॉकिंग में अनियमितता का आरोप लगाया है। इसमें स्वीकृति लंबाई 120 मीटर के सापेक्ष कम बनवाने का आरोप लगाया था। शिकायत पर बीडीओ की जांच में स्वीकृत लंबाई के सापेक्ष 72 मीटर इंटरलॉकिंग कार्य मिला, जबकि ग्राम पंचायत की ओर से 120 मीटर इंटरलॉकिंग कार्य पर 4.52 लाख रुपये का भुगतान किया जाना मिला। 48 मीटर इंटरलॉकिंग कार्य कम मिलने पर 1.81 लाख रुपये की अनियमितता मिली है।
जांच के बाद खंड विकास अधिकारी करौंदीकला ने तीनों आरोपियों ग्राम प्रधान राम दवर, मनरेगा के सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक महेंद्र पांडेय व तत्कालीन पंचायत सचिव वीर बहादुर से अनियमितता की राशि वसूली की संस्तुति की है। डीसी मनरेगा अजीत कुमार सिंह ने बताया कि बीडीओ ने आरोपियों को नोटिस जारी की है। ग्राम पंचायत की ओर से नोटिस के बाद काम पूरा कराने की सूचना बीडीओ ने दी है।
Trending Videos
गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद पांडेय ने शिकायत करते हुए राकेश तिवारी के घर से रमाशंकर तिवारी के मकान तक इंटरलॉकिंग में अनियमितता का आरोप लगाया है। इसमें स्वीकृति लंबाई 120 मीटर के सापेक्ष कम बनवाने का आरोप लगाया था। शिकायत पर बीडीओ की जांच में स्वीकृत लंबाई के सापेक्ष 72 मीटर इंटरलॉकिंग कार्य मिला, जबकि ग्राम पंचायत की ओर से 120 मीटर इंटरलॉकिंग कार्य पर 4.52 लाख रुपये का भुगतान किया जाना मिला। 48 मीटर इंटरलॉकिंग कार्य कम मिलने पर 1.81 लाख रुपये की अनियमितता मिली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जांच के बाद खंड विकास अधिकारी करौंदीकला ने तीनों आरोपियों ग्राम प्रधान राम दवर, मनरेगा के सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक महेंद्र पांडेय व तत्कालीन पंचायत सचिव वीर बहादुर से अनियमितता की राशि वसूली की संस्तुति की है। डीसी मनरेगा अजीत कुमार सिंह ने बताया कि बीडीओ ने आरोपियों को नोटिस जारी की है। ग्राम पंचायत की ओर से नोटिस के बाद काम पूरा कराने की सूचना बीडीओ ने दी है।
