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Sultanpur News: कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
Wed, 08 Jul 2026 12:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 08 Jul 2026 12:23 AM IST
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सुल्तानपुर। इंटर कॉलेज में सहायक लिपिक का पद दिलाने के नाम पर युवक से पांच लाख रुपये की धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों से जुड़े मामले को सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने संज्ञान लिया है। सोमवार को अदालत ने आरोपी काॅलेज प्रबंधक हिमांशु शुक्ल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने व निष्पक्ष जांच का आदेश कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक को दिया है।
कोतवाली देहात के कपिसामिश्र का पुरवा- हनुमानगंज के रहने वाले अर्पित कुमार मिश्र ने सीजेएम कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज कराने व निष्पक्ष जांच की अर्जी दी है। आरोप के मुताबिक कुड़वार के ख्वाजापुर तिवारीपुर निवासी आरोपी हिमांशु शुक्ल ने स्वयं को इंटर कॉलेज का प्रबंधक बताते हुए सहायक लिपिक का पद दिलाने के नाम पर उनसे पांच लाख रुपये ले लिए। अभियोगी ने आरोपी हिमांशु के सहयोगी पयागीपुर निवासी आरोपी वासुदेव पांडेय, विवेक नगर निवासी आरोपी अजिताभ श्रीवास्तव व वरुणेंद्र सिंह की संलिप्तता बताते हुए गंभीर आरोप लगाए है।
आरोप के मुताबिक रुपये भी ले लिए और सहायक लिपिक का पद भी नहीं दिलाया। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट व अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मात्र आरोपी काॅलेज प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
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कोतवाली देहात के कपिसामिश्र का पुरवा- हनुमानगंज के रहने वाले अर्पित कुमार मिश्र ने सीजेएम कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज कराने व निष्पक्ष जांच की अर्जी दी है। आरोप के मुताबिक कुड़वार के ख्वाजापुर तिवारीपुर निवासी आरोपी हिमांशु शुक्ल ने स्वयं को इंटर कॉलेज का प्रबंधक बताते हुए सहायक लिपिक का पद दिलाने के नाम पर उनसे पांच लाख रुपये ले लिए। अभियोगी ने आरोपी हिमांशु के सहयोगी पयागीपुर निवासी आरोपी वासुदेव पांडेय, विवेक नगर निवासी आरोपी अजिताभ श्रीवास्तव व वरुणेंद्र सिंह की संलिप्तता बताते हुए गंभीर आरोप लगाए है।
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आरोप के मुताबिक रुपये भी ले लिए और सहायक लिपिक का पद भी नहीं दिलाया। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट व अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मात्र आरोपी काॅलेज प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
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