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Sultanpur News: मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश

Fri, 10 Jul 2026 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 10 Jul 2026 11:56 PM IST
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Orders issued to register an FIR against a medical college doctor.
सुल्तानपुर। राजकीय मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नवनीत सिंह ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कोतवाली नगर पुलिस को निर्देश दिया है कि यदि अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है तो संबंधित धाराओं में तत्काल एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना कराई जाए।
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वादी डॉ. संजय कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 15 मई 2026 को वह मेडिकल कॉलेज में प्रस्तावित प्रैक्टिकल परीक्षा से संबंधित कार्य के सिलसिले में डॉ. मनीष कुमार के कार्यालय गए थे। आरोप है कि डॉ. मनीष कुमार ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह ने उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कोतवाली नगर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद मेडिकल कॉलेज में हुई कथित मारपीट का मामला अब पुलिस विवेचना के दायरे में आ गया है।
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