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Sultanpur News: आत्महत्या के लिए उकसाने में जेठानी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 30 Apr 2026 11:37 PM IST
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Sister-in-law's Anticipatory Bail Plea in Abetment to Suicide Case Rejected
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सुल्तानपुर। देवरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने सहित अन्य आरोपों से जुड़े मामले में आरोपी जेठानी पूजा देवी की अग्रिम जमानत अर्जी पर जिला जज सुनील कुमार की अदालत में बुधवार को बहस हुई। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी जेठानी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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दोस्तपुर थाने के भादिला खानीपुर निवासी विपिन उपाध्याय के साथ कादीपुर के कैमासपुर के रहने वाले कन्हैया लाल चौबे ने अपनी बेटी मंदाकिनी का विवाह कुछ साल पूर्व कराया था। आरोप के मुताबिक उनका दामाद बाहर रहता है, जिसका नाजायज फायदा उठाकर गत पांच फरवरी को मंदाकिनी के जेठ रविंद्र उपाध्याय व जेठानी पूजा देवी ने उनकी पुत्री को मार डाला।
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इस मामले में वादी की तहरीर पर आरोपी जेठ-जेठानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस की जांच में हत्या के बजाय आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सामने आया। आरोपी जेठानी की तरफ से गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई थी। (संवाद)
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