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Sultanpur News: छेड़खानी के दोषियों को तीन साल का कठोर कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 29 Apr 2026 11:33 PM IST
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Three Years of Rigorous Imprisonment for Molestation Convicts
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सुल्तानपुर। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को किशोरी से छेड़खानी समेत अन्य आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को पाॅक्सो एक्ट व धमकी समेत अन्य आरोपो में बरी कर दिया है, जबकि घर में घुसकर छेड़खानी करने की धारा में दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास व प्रत्येक को 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अमेठी जिले के बाजार शुकुल थाने के एक गांव की रहने वाली पीड़िता किशोरी के पिता ने साल 2020 को स्थानीय थाने के सेवरा गांव निवासी आरोपी सुशील यादव व राशिद खान के खिलाफ घर मे घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी करने व विरोध करने पर मारपीट सहित अन्य आरोपो में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। संवाद
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