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Unnao News: बेसमेंट में चल रहे तीन होटल और रेस्टोरेंट सील
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उन्नाव। बिल्डिंगों में वाहन पार्किंग के लिए बेसमेंट बनाने वालों ने होटल, रेस्टोरेंट व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया। जांच और नोटिस की समय सीमा खत्म होने के बाद बृहस्पतिवार को एसडीएम न्यायिक की अगुवाई में उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की टीम ने कार्रवाई शुरू की। पहले दिन चार होटल-रेस्टोरेंट और फायर एनओसी न होने पर एक नवनिर्मित अस्पताल को सील कर दिया।
उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण (यूएसडीए) और अग्निशमन विभाग ने पिछले दिनों शहर की 13 बिल्डिंगों में फायर एनओसी व अन्य मानक पूरे न होने पर और नौ बिल्डिगों के बेसमेंट का स्टोर या वाहन पार्किंग के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों में प्रयोग होते पाया गया था। आग लगने पर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए दूसरा निकास द्वार, वेंटीलेशन और आग से बचाव के मानक पूरे नहीं मिले थे। इसपर 22 भवन स्वामियों को नोटिस दिए थे।
उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/ जिलाधिकारी घनश्याम मीणा के निर्देश पर बृहस्पतिवार को एसडीएम न्यायिक उदयवीर सिंह और प्राधिकरण के सचिव शुभम सिंह और अग्निशमन अधिकारी राममिलन भारती की अगुवाई में टीम ने पीतांबर नगर स्थित सम्राट होटल, गांधीनगर मोहल्ले में स्थित अवस्थी स्वीट्स, कोतवाली के सामने विजय कान्टीनेन्टल, गदनखेड़ा स्थित होटल काशिश क्राउन को आग से बचाव के इंतजाम पूरे न होने, बेसमेंट का गलत उपयोग सहित अन्य मानकों का पूरा करते न पाए जाने पर सील कर दिया गया।
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वहीं अस्पताल में काम करने वाली युवती से दुष्कर्म, गर्भपात और पुलिस से शिकायत करने पर उसकी हत्या करने वाले देवकांत उत्तम के शेखपुर मोहल्ले में स्थित उत्तम हास्पिटल में अग्निशमन के मानक पूरे न होने और एनओसी न पाए जाने पर सील कर दिया गया।
सुरक्षा नियमों का उल्लंघन
इन प्रतिष्ठानों ने अग्निशमन विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया था। यह प्रमाण पत्र किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालन के लिए अनिवार्य होता है। बेसमेंट में वाहन पार्किग या स्टोर के बजाए उनका होटल, शोरूम या अन्य उपयोग में किया जा रहा था। आग लगने पर जनहानि रोकने के लिए दूसरा निकास द्वार भी नहीं था और ना ही धुआं निकलने के लिए वेंटिलेशन पाया गया।
वर्जन....
बिना नक्शा और बिना फायर एनओसी के जो भी बिल्डिंग हैं सभी की जांच कराई जा रही है। कमियों को सुधारने के लिए के लिए नोटिस देकर 15 दिन की मोहलत जाएगी और इसके बाद भी सुधार न होने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। बताया कि पूर्व में नोटिस देने के बाद भी सुधार और फायर सेफ्टी के मानक पूरे करके एनओसी न लेने पर बृहस्पतिवार को चार होटल और एक अस्पताल को सील किया गया है।
-शुभम सिंह, एसडीएम /सचिव उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण
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ये हैं मानक
दमकल पहुंचने के लिए पर्याप्त रास्ता हो
होज पाइप, फायर पंप, फायर अलार्म जरूरी
दो सुरक्षित निकास और एक मीटर चौड़ी सीढ़ियां हों
हर मंजिल पर अग्निशमन यंत्र पर्याप्त संख्या में हों
इमरजेंसी लाइट और बिजली चले जाने पर निकलने रास्ता हो
बिल्डिंग के साइज के अनुसार निर्धारित क्षमता का पानी टैंक
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उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण (यूएसडीए) और अग्निशमन विभाग ने पिछले दिनों शहर की 13 बिल्डिंगों में फायर एनओसी व अन्य मानक पूरे न होने पर और नौ बिल्डिगों के बेसमेंट का स्टोर या वाहन पार्किंग के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों में प्रयोग होते पाया गया था। आग लगने पर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए दूसरा निकास द्वार, वेंटीलेशन और आग से बचाव के मानक पूरे नहीं मिले थे। इसपर 22 भवन स्वामियों को नोटिस दिए थे।
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उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/ जिलाधिकारी घनश्याम मीणा के निर्देश पर बृहस्पतिवार को एसडीएम न्यायिक उदयवीर सिंह और प्राधिकरण के सचिव शुभम सिंह और अग्निशमन अधिकारी राममिलन भारती की अगुवाई में टीम ने पीतांबर नगर स्थित सम्राट होटल, गांधीनगर मोहल्ले में स्थित अवस्थी स्वीट्स, कोतवाली के सामने विजय कान्टीनेन्टल, गदनखेड़ा स्थित होटल काशिश क्राउन को आग से बचाव के इंतजाम पूरे न होने, बेसमेंट का गलत उपयोग सहित अन्य मानकों का पूरा करते न पाए जाने पर सील कर दिया गया।
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वहीं अस्पताल में काम करने वाली युवती से दुष्कर्म, गर्भपात और पुलिस से शिकायत करने पर उसकी हत्या करने वाले देवकांत उत्तम के शेखपुर मोहल्ले में स्थित उत्तम हास्पिटल में अग्निशमन के मानक पूरे न होने और एनओसी न पाए जाने पर सील कर दिया गया।
सुरक्षा नियमों का उल्लंघन
इन प्रतिष्ठानों ने अग्निशमन विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया था। यह प्रमाण पत्र किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालन के लिए अनिवार्य होता है। बेसमेंट में वाहन पार्किग या स्टोर के बजाए उनका होटल, शोरूम या अन्य उपयोग में किया जा रहा था। आग लगने पर जनहानि रोकने के लिए दूसरा निकास द्वार भी नहीं था और ना ही धुआं निकलने के लिए वेंटिलेशन पाया गया।
वर्जन....
बिना नक्शा और बिना फायर एनओसी के जो भी बिल्डिंग हैं सभी की जांच कराई जा रही है। कमियों को सुधारने के लिए के लिए नोटिस देकर 15 दिन की मोहलत जाएगी और इसके बाद भी सुधार न होने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। बताया कि पूर्व में नोटिस देने के बाद भी सुधार और फायर सेफ्टी के मानक पूरे करके एनओसी न लेने पर बृहस्पतिवार को चार होटल और एक अस्पताल को सील किया गया है।
-शुभम सिंह, एसडीएम /सचिव उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण
ये हैं मानक
दमकल पहुंचने के लिए पर्याप्त रास्ता हो
होज पाइप, फायर पंप, फायर अलार्म जरूरी
दो सुरक्षित निकास और एक मीटर चौड़ी सीढ़ियां हों
हर मंजिल पर अग्निशमन यंत्र पर्याप्त संख्या में हों
इमरजेंसी लाइट और बिजली चले जाने पर निकलने रास्ता हो
बिल्डिंग के साइज के अनुसार निर्धारित क्षमता का पानी टैंक