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वाराणसी: सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर व उनके बेटे पर मुकदमा दर्ज करने की मांग, सीजेएम कोर्ट में दी गई अर्जी
Sat, 19 Feb 2022 04:29 PM IST
उत्पल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: उत्पल कांत
Updated Sat, 19 Feb 2022 04:29 PM IST
सार
आवेदन में कहा गया कि 14 फरवरी को कलेक्ट्रेट में नामांकन के दौरान सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर व उनके बेटे अरविंद राजभर काफी संख्या में समर्थकों के साथ घुस आए और चुनाव आयोग व कोविड नियमों का उल्लंघन किया।
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ओमप्रकाश राजभर व अरविंद राजभर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
वाराणसी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर व उनके बेटे अरविंद राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अपील की गई है। सीजेएम भारतेंद्र सिंह की अदालत में अधिवक्ता आनंद ज्योति सिंह ने आवेदन दाखिल किया है। अदालत ने मामले में कैंट थाने से 22 फरवरी को आख्या तलब की है।
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अदालत में दिए गए आवेदन में कहा गया कि 14 फरवरी को कलेक्ट्रेट में नामांकन के दौरान सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर व उनके बेटे अरविंद राजभर काफी संख्या में समर्थकों के साथ घुस आए और चुनाव आयोग व कोविड नियमों का उल्लंघन किया। साथ ही भगवान श्रीराम के खिलाफ नारेबाजी की। जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हुई, ऐसे में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का अनुरोध किया गया।
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