UP: यूपी कॉलेज हत्याकांड, हत्यारोपी छात्र के एक्सरे और उपचार कराने का जेल अधीक्षक को आदेश; जांच तेज
Varanasi News: भोजूबीर स्थित उदय प्रताप कॉलेज में छात्र की हत्या मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। अदालत के इस आदेश के बाद जेल प्रशासन में हलचल बढ़ गई है और आरोपी के इलाज की प्रक्रिया शुरू किए जाने की तैयारी की जा रही है।
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Varanasi Crime: यूपी कॉलेज में छात्र की हत्या के बहुचर्चित मामले में आरोपित छात्र के इलाज को लेकर अदालत ने अहम निर्देश जारी किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि आरोपी छात्र का एक्स-रे कराकर समुचित उपचार सुनिश्चित कराया जाए।
अभियोजन के अनुसार, जौनपुर जिले के हरिहरपुर (सुरेरी) निवासी उत्कर्ष सिंह की तहरीर पर शिवपुर थाने में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना 20 मार्च 2026 की बताई जा रही है। आरोप है कि उस दिन सुबह करीब 11 बजे यूपी कॉलेज के प्रशासनिक भवन के पास कक्ष संख्या-12 के बाहर सूर्यप्रताप सिंह (पुत्र ऋषिदेव सिंह), निवासी ग्राम दुवैथा, थाना रामपुर माझा, जनपद गाजीपुर मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर कॉलेज के ही छात्रों के बीच विवाद हो गया।
पुलिस ने की कार्रवाई
विवाद के दौरान आरोपित मंजीत चौहान और अनुज सिंह ने कथित तौर पर जान से मारने की नीयत से सूर्यप्रताप सिंह पर गोली चला दी। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद अन्य छात्रों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिसर में हड़कंप मच गया था और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू की।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मंजीत चौहान को गिरफ्तार कर लिया था। बताया गया कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिसमें उसके पैर में गंभीर चोट लग गई। इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
जेल में रहने के दौरान आरोपी को पैर में दर्द और सूजन की शिकायत बनी रही। उचित इलाज और एक्स-रे न होने पर आरोपी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि आरोपी का शीघ्र एक्स-रे कराया जाए और आवश्यकतानुसार उसका उपचार सुनिश्चित किया जाए।