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UK: हल्द्वानी में ओके होटल के अवैध हिस्से को चार सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश

Fri, 24 Jul 2026 11:41 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: Heera Updated Fri, 24 Jul 2026 11:41 AM IST
सार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ओके होटल हल्द्वानी की सुधार याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश दिया है कि होटल के अवैध निर्माण या अतिक्रमण की पैमाइश सड़क के केंद्र से की जाएगी।

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Instructions to remove the illegal portion of OK Hotel in Haldwani within four weeks
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ओके होटल हल्द्वानी की सुधार याचिका का निस्तारण करते हुए आदेश दिया है कि होटल के अवैध निर्माण या अतिक्रमण की पैमाइश सड़क के केंद्र से की जाएगी। मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम ने स्पष्ट किया कि निगम द्वारा 8 जनवरी 2024 को जारी नोटिस में भी अतिक्रमण की माप सड़क के केंद्र से ही की गई थी, जिसके तहत अवैध निर्माण 3.5 मीटर के दायरे में पाया गया था।

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कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह साफ कर दिया कि 12 मीटर की पैमाइश सड़क के बीच से होगी और इस गणना के अनुसार जो 3.5 मीटर का अवैध हिस्सा सामने आएगा, उसे ही हटाया जाना है।मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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हाईकोर्ट के इस रुख के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि इस आदेश का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए निर्देश दिया है कि होटल के सामने के इस अवैध हिस्से को हटाने की कार्रवाई चार सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए। इस आदेश के साथ ही अदालत ने मामले में दायर सुधार याचिका को निस्तारित कर दिया है, जिससे अब पैमाइश के विवाद पर पूरी तरह से विराम लग गया है।

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