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Pauri News: चेक बाउंस के आरोपी को अदालत ने किया दोषमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
Updated Wed, 10 Dec 2025 04:27 PM IST
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पौड़ी। चेक बाउंस के आरोपी को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी प्रतीक मथेला की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
मो. हैदर निवासी पठानपुरा मंगलौर रुड़की ने भारत लाल ग्राम सल्डा पौड़ी तहसील से 3.20 लाख रुपये में एक वाहन खरीदा। भारत लाल ने आरोप लगाया कि मो. हैदर ने उन्हें 1,72,700 रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। जब भारत लाल ने शेष राशि के भुगतान की मांग की तो आरोपी मो. हैदर ने 25 नवंबर 2020 को उसे चेक सौंपा। भारत लाल ने यह चेक बैंक में जमा किया तो वह बाउंस हो गया। उन्होंने आरोपी को 13 मार्च 2021 को वकील के माध्यम से नोटिस भेजा। मगर आरोपी ने बकाया राशि नहीं लौटाई। इस पर भारत लाल ने 6 जुलाई 2021 को अदालत में याचिका दाखिल कर दी। आरोपी 20 जुलाई 2021 को अदालत में पेश हुआ। उसने कोर्ट को बताया कि 3.20 लाख में वाहन खरीदने की बात हुई थी और भारत लाल को एक चेक भी दिया था। पूरी राशि देने के बाद उसने भारत लाल से वह चेक वापस ले लिया था। दलील दी कि वह शिक्षित नहीं है लिहाजा उसने पूरी चेक बुक ही भारत लाल को सौंप दी थी। धोखे से उसने ये चेक अपने पास रख लिया था। अदालत में अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहा। इस पर अदालत ने आरोपी मो. हैदर को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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मो. हैदर निवासी पठानपुरा मंगलौर रुड़की ने भारत लाल ग्राम सल्डा पौड़ी तहसील से 3.20 लाख रुपये में एक वाहन खरीदा। भारत लाल ने आरोप लगाया कि मो. हैदर ने उन्हें 1,72,700 रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। जब भारत लाल ने शेष राशि के भुगतान की मांग की तो आरोपी मो. हैदर ने 25 नवंबर 2020 को उसे चेक सौंपा। भारत लाल ने यह चेक बैंक में जमा किया तो वह बाउंस हो गया। उन्होंने आरोपी को 13 मार्च 2021 को वकील के माध्यम से नोटिस भेजा। मगर आरोपी ने बकाया राशि नहीं लौटाई। इस पर भारत लाल ने 6 जुलाई 2021 को अदालत में याचिका दाखिल कर दी। आरोपी 20 जुलाई 2021 को अदालत में पेश हुआ। उसने कोर्ट को बताया कि 3.20 लाख में वाहन खरीदने की बात हुई थी और भारत लाल को एक चेक भी दिया था। पूरी राशि देने के बाद उसने भारत लाल से वह चेक वापस ले लिया था। दलील दी कि वह शिक्षित नहीं है लिहाजा उसने पूरी चेक बुक ही भारत लाल को सौंप दी थी। धोखे से उसने ये चेक अपने पास रख लिया था। अदालत में अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहा। इस पर अदालत ने आरोपी मो. हैदर को दोषमुक्त कर दिया। संवाद