धमतरी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में जब्त किए गए गांजे का नष्टीकरण किया है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त 388.392 किलोग्राम गांजे को नष्ट किया गया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर और ग्राम पंचायत बंजारी से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद यह कार्रवाई की गई।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर धमतरी एसपी और एएसपी की उपस्थिति में गांजे का नष्टीकरण किया गया। यह प्रक्रिया जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति, पुलिस, आबकारी विभाग तथा अन्य संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई।
जिले के थाना एवं चौकी क्षेत्र सिटी कोतवाली धमतरी, अर्जुनी, भखारा, बिरेझर, केरेगांव और सिहावा में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कुल 18 प्रकरणों में 388.392 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था। इस जब्त मादक पदार्थ का नष्टीकरण मेसर्स रूपगढ़ पावर एंड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम बंजारी, धमतरी में किया गया। यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों, उच्चाधिकारियों के दिशा-निर्देशों और निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप की गई।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा जब्त मादक पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, सत्यापन, अभिलेखीकरण और नष्टीकरण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
नष्टीकरण कार्य के लिए मेसर्स रूपगढ़ पावर एंड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स ईशा पावर प्राइवेट लिमिटेड), ग्राम बंजारी, थाना कुरूद, जिला धमतरी का चयन किया गया था। कार्रवाई से पहले छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर और ग्राम पंचायत बंजारी से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए। पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों तथा एनडीपीएस एक्ट के तहत निर्धारित सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए जब्त मादक पदार्थों का नष्टीकरण कराया गया।
गांजा का नष्टीकरण - फोटो : credit