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Durg : पार्षद के कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर नोटिस जारी, संभागायुक्त ने मांग जवाब
अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग Published by: दुर्ग-भिलाई ब्यूरो Updated Wed, 10 Jun 2026 02:47 PM IST
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रिसाली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 38 स्टोर पारा पुरैना की पार्षद पार्वती महानंद की सदस्यता पर संकट गहरा गया है। कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लडऩे की शिकायत पर हुई जांच के बाद संभागायुक्त एसएन राठौर ने उन्हें नोटिस जारी कर 25 जून तक जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया है।
मामला छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 19(1)(अ-1) के तहत विचाराधीन है। वर्ष 2021 के नगरीय निकाय चुनाव में पार्वती महानंद ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड से चुनाव लडकऱ जीत हासिल की थी। जिसके बाद में रिसाली निवासी राहुल वर्मा ने उनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल उठाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराई गई।कमिश्नर कोर्ट ने पार्षद को नोटिस जारी कर 25 जून तक पक्ष रखने मौका दिया है। पार्वती महानंद मूलतः खेमडा बागबाहरा जिला महासमुंद की रहने वाली है।पार्वती महानंद ने नगर निगम रिसाली के वार्ड नंबर 38 आरक्षित सीट से स्वयं को गांडा जाति अनुसूचित जाति बताकर चुनाव लड़ी थी।
नोटिस में कहा गया है कि निर्धारित तिथि तक जवाब पेश नहीं करने या संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की है। जानकारी के अनुसार जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में प्रमाण पत्र को अवैध बताया है। समिति ने कथित रूप से पाया कि जाति प्रमाण पत्र कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया था। इस संबंध में अपर कलेक्टर महासमुंद द्वारा जारी पत्र में भी जांच प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है। संभागायुक्त के जारी नोटिस में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि संबंधित पार्षद उस वर्ग से संबंधित नहीं हैं।
पार्षद की कथित जाति प्रमाण पत्र के मामले में नोटिस जारी।- फोटो : credit
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