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झज्जर के साल्हावास, टांडाहेडी में लोगों को किया जागरूक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर, महिला एवं बाल विकास विभाग, संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी तथा एमडीडी आफ इंडिया संस्था के संयुक्त तत्वावधान में साल्हावास, टांडाहेडी गांव में कानूनी जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन किया गया।
इसके तहत बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। इसमें बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया गया। सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता पूनम ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है या उसको बढ़ावा देता है या उसमें सहायता करता है तो 112 व 181 पर फोन करके सूचित करें। सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता संदीप ने कहा कि बाल विवाह करवाने वाले को 1 साल की सजा व 2 लाख जुर्माना भी लग सकता है या दोनों भी हो सकते हैं।
महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी राजबाला ने कहा कि बाल विवाह रूपी बुराई को जड़ से खत्म करना जरूरी है, तभी लड़कियों के सपने साकार होंगे। सुपरवाइजर सरिता ने कहा कि बाल विवाह होने से लड़कियों का बचपन भी उनसे छीन जाता तथा जल्द शादी से लड़किया शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है, ऐसे में बाल विवाह के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, तभी लड़कियां अपने बचपन को अपने इच्छा अनुसार जी पाएगी। इस अवसर पर एमडीडी आफ इंडिया संस्था से जिला समन्वयक मनोज कुमार, संदीप जांगड़ा मौजूद रहे।
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