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Rampur Bushahr: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 साल कैद और 15 हजार जुर्माने की सजा
Ankesh Dogra
Updated Thu, 30 Apr 2026 05:05 PM IST
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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पर अपराध सिद्ध होने पर अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद और 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। नवजात शिशु के डीएनए में आरोपी बायोलॉजिकल पिता पाया गया, जिसके बाद पोक्सो कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर यह सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने आरोपी अर्जुन सिंह को पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 20 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि जनवरी 2023 में नाबालिग पीड़िता अपने परिवार के साथ रिकांगपिओ आई थी और पीड़िता शौच करने के लिए गई, जहां से उसे आरोपी भगा कर ले गया। परिवार वालों ने पीड़िता की गुम होने बारे रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई। बाद में आरोपी पीड़िता को अपने रिश्तेदार के घर ले गया। पीड़िता को जब मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंचाया गया तो पता चला कि उसके गर्भ में छह महीने का शिशु पल रहा है। शिशु के जन्म होने पर उसका डीएनए लिया गया, जो आरोपी के डीएनए के साथ मेल हो गया और आरोपी शिशु का बायोलॉजिकल पिता पाया गया। मामले में अदालत ने कुल 26 गवाहों और 1 बचाव पक्ष के साक्ष्य दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष के कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को 1,00,000 रुपये का मुआवजा देने के भी आदेश पारित किए। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
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