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Irfan Solani Maharajganj Jail: Former SP MLA Irfan Solanki released from jail after 33 months
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Irfan Solani Maharajganj Jail : 33 महीने बाद पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की जेल से हुई रिहाई
वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Published by: भास्कर तिवारी Updated Wed, 01 Oct 2025 01:48 AM IST
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समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी लगभग 34 महीने (करीब 33 महीने) बाद महाराजगंज जेल से रिहा हुए हैं। उन्हें गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा किया गया। यह उनके खिलाफ लंबित आखिरी बड़ा आपराधिक मामला था, जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली थी। इससे पहले, उन्हें अन्य सभी मामलों में जमानत मिल चुकी थी, जिनमें आगजनी का मामला भी शामिल है, जिसमें उन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। वह दिसंबर 2022 से जेल में बंद थे। मंगलवार, 30 सितंबर 2025 की शाम को महाराजगंज जेल से बाहर आए।
तकनीकी कारणों से उनकी रिहाई में कुछ दिन का विलंब हुआ। उनका रिहाई परवाना शुरू में कानपुर जेल भेज दिया गया था, जबकि वह प्रशासनिक आधार पर महाराजगंज जेल में बंद थे। जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने नया परवाना महाराजगंज जेल भेजा, जिसके बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई। रिहाई से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ भी की थी, जिससे रिहाई में कुछ घंटे की देरी हुई। जेल से बाहर निकलते ही उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी (जो अब सीसामऊ से विधायक हैं) और उनके बेटे भी मौजूद थे।
रिहा होने के बाद इरफान सोलंकी ने इसे "न्याय की जीत" बताया और कहा कि वह फिर से जनता की सेवा के लिए तैयार हैं। उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वे भीड़ न लगाएं। इरफान सोलंकी को एक महिला के प्लॉट पर आगजनी के मामले में 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके चलते उनकी विधायकी चली गई थी। इस सज़ा के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील दायर की हुई है। उनकी रिहाई गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिलने के कारण हुई है।
सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी को सात साल कैद की सजा सुनाई गई थी जिसके कारण उनको अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी। इसके चलते सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। चुनाव में सपा की ओर से इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा गया।
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