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Supreme Court on Delhi Riots:Umar and Sharjeel cannot get bail, Supreme Court explains why
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Supreme Court on Delhi Riots:उमर और शरजील को नहीं मिल सकती जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्यों
अमर उजाला डॉट कॉम Published by: अजीत यादव Updated Mon, 05 Jan 2026 03:29 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट में आज साल 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी बनाए गए उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसले में कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं बन सकता। इन दोनों को जमानत देने से इनकार करने के अलावा कोर्ट ने मामले के अन्य आरोपियों- गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी।
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