जिले के पटेरा थाना क्षेत्र में दो साल पहले तलाकशुदा पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति को हटा न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सिराज अली ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को न्यायाधीश द्वारा यह फैसला सुनाया गया।
हटा लोक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि पटेरा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में रहने वाली मरजीना बी की पहली शादी दमोह कोतवाली थाना क्षेत्र के सीता बावड़ी निवासी नफीस खान से हुई थी। कुछ साल साथ रहने के बाद दोनों का तलाक हो गया और वे अलग रहने लगे। इसके बाद मरजीना ने दूसरी शादी पटेरा निवासी मुस्ताक खान से कर ली थी।
24 नवंबर 2023 को जैसे ही इसकी जानकारी पहले पति नफीस को लगी तो वह पटेरा पहुंचकर तलाकशुदा पत्नी को दमोह चलने का दबाव बनाने लगा। जब मरजीना ने मना किया तो दोनों के बीच विवाद हुआ और नफीस ने मरजीना पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू का वार उसके पेट में लगा। घटना के बाद आरोपी भाग गया और घायल को इलाज के लिए पटेरा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी नफीस खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा और चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने धारा 302 में आरोपी नफीस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी के दो बच्चे भी हैं।
पहले से दर्ज हैं आपराधिक मामले
लोक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी पर पहले से लूट और मारपीट के मामले दर्ज हैं और वह जेल में बंद रहा है। यह हत्याकांड बड़ा ही सनसनीखेज था क्योंकि आरोपी ने दमोह से पटेरा पहुंचकर अपनी पहली पत्नी की दिनदहाड़े हत्या कर दी थी।