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Supreme court relief Karnataka disqualified 17 mlas able to participate in bi election
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कर्नाटक के 17 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने भी अयोग्य ठहराया लेकिन लड़ सकेंगे चुनाव
वीडियो डेस्क, अमर उजाला.कॉम Published by: अल्पना शर्मा Updated Wed, 13 Nov 2019 11:46 AM IST
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कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि अयोग्य करार दिए गए 17 विधायक अब चुनाव लड़ सकेंगे।
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