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अमरिंदर सिंह के कांग्रेस में लौटने के कयासों पर पर परनीत कौर ने कहा भाजपा में ही रहेंगे
Video Desk Amar Ujala Dot Com Published by: चंद्रप्रकाश नीरज Updated Tue, 16 Dec 2025 03:25 PM IST
कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस में वापसी को लेकर चल रही अटकलों पर उनकी पत्नी और पटियाला की पूर्व सांसद परनीत कौर ने स्पष्ट विराम लगा दिया है। सोमवार को पटियाला में मीडिया से बातचीत के दौरान परनीत कौर ने साफ कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं और वह भाजपा में ही हैं तथा आगे भी भाजपा में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि कैप्टन और उनके पूरे परिवार ने भाजपा में शामिल होने का जो निर्णय लिया था, उस पर आज भी सभी पूरी तरह कायम हैं। परनीत कौर ने कहा कि पंजाब में मौजूदा हालात, खासकर कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राज्य में भाजपा की सरकार बनना आवश्यक है ताकि लोगों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सके। उन्होंने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा भाजपा और शिअद के संभावित गठबंधन संबंधी दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। परनीत कौर ने कहा कि यह एक सुझाव है, जो राज्य और पार्टी की बेहतरी को ध्यान में रखकर दिया गया है। इस पर अंतिम फैसला भाजपा की दिल्ली स्थित शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कैप्टन के सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।इस दौरान परनीत कौर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर पटियाला में पुलिस और चुनावी मशीनरी के सुनियोजित दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया। उनके साथ पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष जय इंद्र कौर ने भी चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। दोनों नेताओं ने पटियाला पुलिस से जुड़ी एक कथित विवादास्पद ऑडियो रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए कहा कि इसमें एसएसपी वरुण शर्मा कथित तौर पर अधिकारियों को विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकने के निर्देश देते सुने गए हैं। परनीत कौर ने आरोप लगाया कि सनौर ब्लॉक में 39 भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को नामांकन से रोका गया और पटियाला जिले में फॉर्म 17C का लगभग 80 प्रतिशत डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया। भाजपा की ओर से चुनाव आयोग को इस संबंध में विस्तृत शिकायत भेजी जा चुकी है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो अदालत का रुख किया जाएगा। जय इंद्र कौर ने बताया कि इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा चुकी है, जिसकी अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
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