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Alwar News: घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: अलवर ब्यूरो Updated Thu, 24 Jul 2025 02:53 PM IST
Alwar News: Life imprisonment to accused of raping a minor by entering house, POCSO court pronounced verdict
अलवर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में कठोर फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है। यह सजा जीवन पर्यंत तक लागू रहेगी, यानी जब तक आरोपी जीवित रहेगा। इस मामले में कोर्ट ने न केवल दोषी को कठोर दंड दिया, बल्कि पीड़िता को आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी आदेश जारी किया। यह फैसला न्यायाधीश शिल्पा समीर ने सुनाया।
 
घर में अकेली नाबालिग को बनाया शिकार
जानकारी के मुताबिक, यह दिल दहला देने वाली घटना वर्ष 2022 में अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में हुई थी। मुख्य लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि आरोपी अशोक ने एक नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उस समय बच्ची अपने घर में अकेली थी और आरोपी ने इस स्थिति का फायदा उठाया। जब बच्ची के परिजन घर लौटे, तो उन्हें इस जघन्य अपराध का पता चला। सदमे में आई बच्ची ने अपनी आपबीती परिजनों को बताई, जिसके बाद बच्ची के पिता ने तुरंत उद्योग नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया और पीड़िता के परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।

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पुलिस की त्वरित कार्रवाई और जांच
शिकायत मिलने के बाद उद्योग नगर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी अशोक की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 में विचारण के लिए प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान 17 गवाहों को पेश किया और 19 दस्तावेजों को सबूत के रूप में प्रदर्शित किया। इन सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने इस मामले में अपनी सुनवाई पूरी की।
 
कोर्ट का कठोर फैसला
पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों का गहन अध्ययन करने के बाद आरोपी अशोक को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे जीवन पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, आरोपी पर 2.5 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। सजा सुनाए जाने के दौरान आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और उसकी उपस्थिति में यह फैसला सुनाया गया।

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पीड़िता को आर्थिक सहायता
न्यायाधीश ने इस मामले में पीड़िता के प्रति संवेदनशील रुख अपनाते हुए उसके लिए आर्थिक सहायता का आदेश दिया। कोर्ट ने लीगल एड के माध्यम से पीड़िता को दो लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश दिया। यह राशि पीड़िता के पुनर्वास और भावनात्मक समर्थन के लिए महत्वपूर्ण होगी।
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