नागौर जिले में डीएसटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों रुपए के अवैध विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा जब्त किया गया है। थांवला थाना क्षेत्र के हरसौर गांव में स्थित फॉर्म हाउस से आरोपी सुलेमान खान पुत्र करीम खान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी इस अवैध विस्फोटक सामग्री का उपयोग अवैध खनन में करने वालों को बेचता था।
अवैध विस्फोटक सामग्री की बरामदगी
- अभियान के दौरान आरोपी के कब्जे से निम्नलिखित अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद हुई:
- अमोनियम नाइट्रेट 187 कट्टों में, कुल वजन लगभग 9550 किलो
- डेटोनेटर: 3 बड़े कार्टून (प्रत्येक में 1250 नग), 5 छोटे कार्टून (प्रत्येक में 20 किलो), 1 कार्टून में 388 नग
- नीली बत्ती वायर: 12 कार्टून (प्रत्येक कार्टून में 10.5 किलो), 3 प्लास्टिक के कट्टे (कुल 15 बंडल)
- लाल बत्ती वायर: 8 कार्टून (प्रत्येक में 1500 मीटर), 4 कार्टून टाईगर कार्ड लिखा हुआ (प्रत्येक 1500 मीटर), 2 प्लास्टिक कट्टे (5 बंडल)
- बड़े गुल्ले: 5 कार्टून (प्रत्येक में 9 नग)
- छोटे गुल्ले: 25 कार्टून (प्रत्येक में 25 किलो)
- डुडेट: 4 बड़े कार्टून (प्रत्येक में 500 नग), 5 छोटे कार्टून (प्रत्येक में 400 नग), 1 कार्टून (200 नग), 1 प्लास्टिक कट्टा
- एपी एसओडी: 1 लकड़ी का कार्टून में 20 पैकेट, 1 लकड़ी का कार्टून में 6 पैकेट
पूर्व में दर्ज मामले और कार्रवाई
पुलिस ने बताया कि आरोपी सुलेमान के खिलाफ पूर्व में तीन प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से दो न्यायालय में विचाराधीन हैं और एक में वह दोषमुक्त हो चुका है। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में स्वीकार किया कि विस्फोटक सामग्री का उपभोग अवैध खनन में काम करने वालों को बेचने के लिए किया जाता था। पुलिस ने कहा कि यदि आरोपी का दूसरे राज्यों से कोई संबंध पाया जाता है, तो केंद्रीय एजेंसियां भी कार्रवाई करेंगी।
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कानूनी प्रावधान
थांवला थाना पुलिस ने सुलेमान खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 5 तथा 112(2), 288 BNS के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि आरोपी ने फॉर्म हाउस के चार अलग-अलग कमरों में विस्फोटक सामग्री संग्रहीत की थी।