फेम-2 योजना का लाभ उठाने के लिए ट्रांसपोर्ट परमिट लेना होगा अनिवार्य
भारत सरकार ने फेम 2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी का विवरण कुछ समय पहले पेश किया था। फेम 2 योजना 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। जिसमें सार्वजनिक परिवहन वाहनों के अलावा अब उपभोक्ताओं के लिए ई-कारों पर भी सब्सिडी लागू होगी। हालांकि इस योजना के लाभ के लिए थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट परमिट लेना अनिवार्य होगा।
योजना पर नई सूचना में दिए गए विवरण के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी अगले तीन सालों के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना के तहत 5 लाख रुपये की कीमत तक के थ्री-व्हीलर्स पर 50,000 रुपये की छूट मिलेगी। जिसमें 15 लाख रुपये तक की कीमत वाले 35 हजार फोर व्हीलर वाहनों पर 1.5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी।
सब्सिडी कार्यक्रम में 10 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, 5 लाख इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स, 35,000 इलेक्ट्रिक कार और 7,090 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। इसके अलावा इसमें 20,000 पूर्ण-हाइब्रिड वाहनों के लिए एक प्रावधान भी शामिल किया गया है।
बता दें, भारी उघोग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार डीलर को यह सुनिश्चित करना जरुरी होगा कि इस योजना का लाभ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर ग्राहक अपने निजी उपयोग के लिए न कर सकें। इसी से निपटने के लिए डीलरों को खरीदारों से वैध परमिट लेना होगा। जिसमें यह साफ तौर पर लिखा होगा कि वाहन का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के लिए होगा या कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए होगा।