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Bihar Land : सैटेलाइट टाउनशिप की खरीद-बिक्री या हस्तांतरण का रास्ता बना; जानें कब हटेगी रोक

Wed, 29 Jul 2026 10:35 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Wed, 29 Jul 2026 10:35 PM IST
सार

बिहार सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय और हस्तांतरण पर लगी रोक हटाने का बड़ा फैसला लिया है। विकास योजना (डेवलपमेंट प्लान) के अंतिम प्रकाशन के बाद जमीन की खरीद-बिक्री फिर से शुरू हो सकेगी।

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(फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों के सुनियोजित और संतुलित विकास की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के बाद अधिसूचित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में विकास योजना (डेवलपमेंट प्लान) के अंतिम प्रकाशन के बाद जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक हटा दी जाएगी। इस फैसले से भू-स्वामियों, आम नागरिकों और निवेशकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही प्रस्तावित सैटेलाइट शहरों के विकास को भी नई गति मिलेगी।

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पहले क्यों लगाई गई थी रोक?

नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में मास्टर प्लान (पटना के लिए जोनल प्लान) अधिसूचित होने तक जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण, भूमि विकास और भवन निर्माण पर रोक लगा दी थी। बाद में भू-स्वामियों की जरूरतों को देखते हुए 19 जून 2026 के विभागीय संकल्प के जरिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को भू-स्वामियों से जमीन खरीदने के लिए अधिकृत किया गया।

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विकास योजना को अंतिम रूप देने का काम जारी

सरकार फिलहाल इन सभी प्रस्तावित सैटेलाइट शहरों के मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के साथ-साथ विकास योजना तैयार करने का काम प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के बाद भूमि उपयोग, आधारभूत संरचना, सार्वजनिक स्थलों के विकास और भवन निर्माण से जुड़ी सभी गतिविधियां तय नियमों के अनुसार संचालित की जाएंगी।

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डीसीआर के तहत होगा भूमि विकास और निर्माण कार्य

प्रस्तावित बिहार नगर विकास प्राधिकरण विकास योजना और विकास नियंत्रण विनियमन (DCR) के अनुसार भूमि विकास और भवन निर्माण गतिविधियों का नियमन करेगा। विकास योजना लागू होने के बाद सरकार भू-अर्जन, भूमि क्रय और लैंड पुलिंग जैसी प्रक्रियाएं भी शुरू करेगी। सरकार का कहना है कि जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक हटने से सैटेलाइट शहरों के विकास कार्यों पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा।

अंतिम प्रकाशन के बाद हटेगी रोक, पहले भी लिया जा सकता है फैसला

सरकार के निर्णय के अनुसार अधिसूचित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट शहरों में विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के बाद जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक समाप्त कर दी जाएगी। वहीं यदि प्रारूप विकास योजना के प्रकाशन के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि रोक हटाने से विकास कार्यों में कोई व्यावहारिक बाधा नहीं आएगी, तो बिहार नगर विकास प्राधिकरण अंतिम प्रकाशन से पहले भी इस संबंध में आवश्यक निर्णय ले सकेगा।

भू-स्वामियों और निवेशकों को मिलेगा लाभ

सरकार का कहना है कि यह फैसला सुनियोजित शहरीकरण, पारदर्शी भूमि प्रबंधन और आधुनिक आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे भू-स्वामियों के हितों की रक्षा होगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और बिहार के प्रस्तावित सैटेलाइट शहरों के समग्र एवं सतत विकास का रास्ता और आसान होगा।

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