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एलटीसीजी: म्यूचुअल फंड से कमाई पर देना होगा अधिक कर, बजट में 12.5 फीसदी किया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स
कालीचरण, अमर उजाला
Published by: दीपक कुमार शर्मा
Updated Mon, 29 Jul 2024 05:30 AM IST
सार
इक्विटी म्यूचुअल फंड पर एलटीसीजी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही, एक वर्ष से अधिक होल्डिंग वाले म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए छूट सीमा सालाना एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है।
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म्यूचुअल फंड (प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
बजट में सूचीबद्ध व गैर-सूचीबद्ध परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन्स टैक्स दरों में बदलाव किया गया है। इनमें एक महत्वपूर्ण बदलाव है... सूचीबद्ध परिसंपत्तियों और खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (एलटीसीजी) टैक्स में। इक्विटी म्यूचुअल फंड पर एलटीसीजी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही, एक वर्ष से अधिक होल्डिंग वाले म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए छूट सीमा सालाना एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के लिए पैसा लगाते हैं तो यह जानना जरूरी है कि ये दोनों बदलाव आपके निवेश और उस पर लगने वाले टैक्स पर कितना असर डालेंगे।
लाभ 2.25 लाख से कम तो फायदा
नए नियम के तहत 1.25 लाख रुपये की छूट तभी फायदेमंद होगी, जब लाभ 2.25 लाख रुपये से कम हो।
अगर आपने 2020 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 20 लाख निवेश किया था, जिसका मूल्य 2024 में बढ़कर 35 लाख हो गया। यानी आपको 15 लाख का लाभ हुआ। अब...
केस-1 : (एलटीसीजी 10 फीसदी, छूट एक लाख)
कर देनदारी = (लाभ-छूट) गुना 10 फीसदी
यानी (15 लाख-एक लाख रुपये) गुना 10 फीसदी
14 लाख रुपये गुना 10 फीसदी = 1.40 लाख रुपये
केस-2 : (एलटीसीजी 12.50 फीसदी, छूट 1.25 लाख)
कर देनदारी = (लाभ-छूट) गुना 12.5 फीसदी
यानी (15 लाख-1.25 लाख रुपये) गुना 12.5 फीसदी
13,75,000 रुपये गुना 12.5 फीसदी = 1,71,875 लाख
कर देनदारी में अंतर : 1,71,875-1.40 लाख = 31,875 रुपये। 15 लाख के समान लाभ पर 12.5 फीसदी एलटीसीजी टैक्स के हिसाब से 31,875 रुपये अधिक कर चुकाना पड़ेगा।
एक करोड़ का फंड तो टैक्स 12.34 लाख
एलटीसीजी टैक्स लंबी अवधि के लाभ पर लगता है। लंबी अवधि के निवेश से लोगों के पास करोड़ों का फंड जमा हो जाता है। खासकर सेवानिवृत्ति के मामले में। अगर आपके पास सेवानिवृत्ति के लिए एक करोड़ रुपये का फंड है तो इस पर 12.34 लाख टैक्स देना होगा। इससे आपकी बचत प्रभावित होगी। इस नुकसान की भरपाई के लिए रणनीति बनाने की जरूरत होगी। -आदिल शेट्टी, सीईओ, बैंक बाजार
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लाभ 2.25 लाख से कम तो फायदा
नए नियम के तहत 1.25 लाख रुपये की छूट तभी फायदेमंद होगी, जब लाभ 2.25 लाख रुपये से कम हो।
- इस मामले में, 25,000 रुपये की बढ़ी छूट सीमा से आपकी कर देनदारी नहीं बढ़ेगी। इसलिए, अगर आपका लाभ 2 लाख रुपये है, तो पिछली दर यानी 10 फीसदी पर आपकी कर देनदारी 10,000 रुपये होगी। लेकिन नए नियम के तहत यह मामूली घटकर 9,375 रुपये हो जाएगा, जिससे आपको 625 रुपये की बचत होगी।
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अगर आपने 2020 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 20 लाख निवेश किया था, जिसका मूल्य 2024 में बढ़कर 35 लाख हो गया। यानी आपको 15 लाख का लाभ हुआ। अब...
केस-1 : (एलटीसीजी 10 फीसदी, छूट एक लाख)
कर देनदारी = (लाभ-छूट) गुना 10 फीसदी
यानी (15 लाख-एक लाख रुपये) गुना 10 फीसदी
14 लाख रुपये गुना 10 फीसदी = 1.40 लाख रुपये
केस-2 : (एलटीसीजी 12.50 फीसदी, छूट 1.25 लाख)
कर देनदारी = (लाभ-छूट) गुना 12.5 फीसदी
यानी (15 लाख-1.25 लाख रुपये) गुना 12.5 फीसदी
13,75,000 रुपये गुना 12.5 फीसदी = 1,71,875 लाख
कर देनदारी में अंतर : 1,71,875-1.40 लाख = 31,875 रुपये। 15 लाख के समान लाभ पर 12.5 फीसदी एलटीसीजी टैक्स के हिसाब से 31,875 रुपये अधिक कर चुकाना पड़ेगा।
एक करोड़ का फंड तो टैक्स 12.34 लाख
एलटीसीजी टैक्स लंबी अवधि के लाभ पर लगता है। लंबी अवधि के निवेश से लोगों के पास करोड़ों का फंड जमा हो जाता है। खासकर सेवानिवृत्ति के मामले में। अगर आपके पास सेवानिवृत्ति के लिए एक करोड़ रुपये का फंड है तो इस पर 12.34 लाख टैक्स देना होगा। इससे आपकी बचत प्रभावित होगी। इस नुकसान की भरपाई के लिए रणनीति बनाने की जरूरत होगी। -आदिल शेट्टी, सीईओ, बैंक बाजार