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Faridabad News: नशीला पदार्थ पिलाने की दोषी महिला को 2 साल की कैद

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Feb 2026 12:28 AM IST
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Woman convicted of drugging man gets 2 years' imprisonment
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अपहरण और मानव तस्करी के आरोप साबित नहीं हुए
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सूरजकुंड थाना में 24 अगस्त 2016 को दर्ज हुई थी एफआईआर
12 साल की किशोरी को अगवा कर आगे बेच दिया था महिला व उसके पति ने

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। 12 साल की किशोरी को पेय में नशीला पदार्थ पिलाकर दंपती ने आगे एक अन्य महिला को बेच दिया। केस में अपहरण व मानव तस्करी के आरोप तो अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर सका। एक महिला 28 साल की पूजा उर्फ रेनू को नशीला पदार्थ पिलाने के दोष में आईपीसी की धारा 328 के तहत अदालत ने 2 साल कैद की सजा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल ने महिला पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर महिला को 3 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

सूरजकुंड थाना में ये एफआईआर 24 अगस्त 2016 को दर्ज हुई थी। सूरजकुंड थाना इलाके के लकड़पुर शिव दुर्गा विहार कॉलोनी की रहने वाली 12 साल की किशोरी की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी संदिग्ध हालात में लापता है। पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया कि शिव दुर्गा विहार कॉलोनी में किशोरी के मकान में ही रहने वाले पूजा उर्फ रेनू और उसके पति नीरज ने ये वारदात की है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि दंपती ने किशोरी को आगे बेचकर रुपये कमाने के लिए साजिश रची।
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साजिश के तहत 22 अगस्त 2016 को किशोरी अकेली जा रही थी तो दंपती ने उसे बुलाकर कोल्ड डि्रंक पिलाई। ये पीते ही किशोरी बेहोश हो गई। आरोपी दंपती ने कोल्ड डि्रंक में नशीली दवा मिलाई थी। इसके बाद दोनों उसे दिल्ली के मोलडबंद एक्सटेंशन में रहने वाली पूजा को बेच आए। दिल्ली की महिला के पास से किशोरी को मुक्त कराया गया। दंपती व दिल्ली की रहने वाली पूजा को गिरफ्तार कर पुलिस ने इनके खिलाफ चालान अदालत में पेश किया। इसमें नशीला पदार्थ पिलाने, अपहरण, मानव तस्करी के आरोप लगाए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाहों की गवाही कराई गई। दिल्ली निवासी महिला पूजा को हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी। अभियोजन पक्ष अपहरण व मानव तस्करी के आरोप साबित नहीं कर सका। अब पूजा उर्फ रेनू को दोषी करार देते हुए जिला अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है।
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