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Gorakhpur News: नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर 2.45 लाख की ठगी

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Feb 2026 03:00 AM IST
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2.45 lakhs defrauded in the name of getting a job in the Navy
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सांसद के हस्तक्षेप पर प्राथमिकी, आईजीआरएस पर जांच पूरी होने के बाद भी नहीं हुई थी कार्रवाई
जौनपुर का रहने वाला है आरोपी, पीड़ित ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर 2.45 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में सांसद रवि किशन के हस्तक्षेप के बाद एम्स थाने में जौनपुर निवासी कामता प्रसाद यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एम्स थाना क्षेत्र के झरना टोला के थाडो लाइन निवासी राकेश कुमार निषाद ने आरोप लगाया था कि आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत और जांच पूरी होने के बावजूद लंबे समय तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
राकेश कुमार निषाद के अनुसार, जौनपुर जिले के केराकत सेनापुर निवासी कामता प्रसाद यादव ने उनके करीबी सुग्रीव चौहान को मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। बताया कि आरोपी ने नौकरी लगवाने के नाम पर सुग्रीव से दो लाख 45 हजार रुपये ले लिए। राकेश निषाद का आरोप है कि कामता प्रसाद ने भरोसा दिलाने के लिए सुग्रीव चौहान को फर्जी जॉइनिंग लेटर भी सौंप दिया। जब वह शिप पर जॉइन करने पहुंचे तो दस्तावेज फर्जी पाए गए। उसे शिप पर जाने से रोक दिया गया।
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इसके बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। आरोप है कि जब उन्होंने रुपये मांगे तो आरोपी ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। मजबूर होकर आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच एसआई मनीष कुमार शर्मा की ओर से की गई। जांच के दौरान आरोप सही पाए गए, जिसके बाद 24 अक्तूबर 2024 को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की संस्तुति रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी गई थी।
इसके बावजूद थाना स्तर पर अनुमति नहीं मिलने के कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी। इसी को लेकर पीड़ित ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और सदर सांसद रविकिशन शुक्ल को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई। सांसद के निर्देश के बाद एम्स थाना पुलिस ने आरोपी कामता प्रसाद यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश पांडेय ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है और पीड़ित से जालसाजी से जुड़े दस्तावेज, भुगतान के प्रमाण और फर्जी जॉइनिंग लेटर उपलब्ध कराने को कहा गया है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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