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Gorakhpur News: मरीजों की खरीद-फरोख्त के आरोपियों पर शिकंजा, प्रधान का 18 लाख का ट्रक जब्त
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गोरखपुर। मरीजों की खरीद-फरोख्त और मुर्दे का उपचार करने के आरोपों में घिरे गिरोह के गुर्गों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपितों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई के क्रम में रामगढ़ताल थाना पुलिस ने शुक्रवार को गगहा के रियांव गांव के प्रधान नितिन यादव का करीब 18 लाख रुपये कीमत का ट्रक जब्त कर लिया। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य आरोपितों की संपत्तियों का ब्योरा जुटा रही है।
पैडलेगंज स्थित ईशू हॉस्पिटल में मरीजों की खरीद-फरोख्त के आरोप में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने 17 फरवरी 2024 को कार्रवाई की थी। मामले में अस्पताल के डॉक्टर, संचालक समेत गिरोह से जुड़े 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस के अनुसार, गिरोह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 26 मई 2025 को रामगढ़ताल थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष चितवन कुमार की ओर से दर्ज कराया गया था।
गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में चिलुआताल के मड़िला गांव निवासी मनोज कुमार निगम को गिरोह का सरगना बताया गया है। इसके अलावा दीपू, दीपक गुप्ता, रामगढ़ताल क्षेत्र के न्यू शिवपुरी कॉलोनी निवासी डॉ. रणंजय प्रताप सिंह, गगहा के रियांव गांव निवासी प्रधान नितिन यादव, उनकी पत्नी रेनू, भाई अमन यादव उर्फ मोनू, सिकरीगंज के बिस्तुई निवासी दिनेश कुमार, पिपराइच के पुरैया निवासी इंद्रजीत, शाहपुर के सिंहासनपुर निवासी सार्थक श्रीवास्तव, गगहा के कटसिकरा निवासी अजीत और गोबरहा निवासी अजय को आरोपी बनाया गया है।
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सीओ कैंट कीर्ति निधि आनंद ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के आरोपित प्रधान नितिन यादव का करीब 18 लाख रुपये कीमत का ट्रक जब्त किया गया है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपितों की चल-अचल संपत्तियों का भी विवरण जुटा रही है। संपत्तियों की जानकारी मिलने के बाद नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।
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पैडलेगंज स्थित ईशू हॉस्पिटल में मरीजों की खरीद-फरोख्त के आरोप में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने 17 फरवरी 2024 को कार्रवाई की थी। मामले में अस्पताल के डॉक्टर, संचालक समेत गिरोह से जुड़े 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस के अनुसार, गिरोह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 26 मई 2025 को रामगढ़ताल थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष चितवन कुमार की ओर से दर्ज कराया गया था।
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गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में चिलुआताल के मड़िला गांव निवासी मनोज कुमार निगम को गिरोह का सरगना बताया गया है। इसके अलावा दीपू, दीपक गुप्ता, रामगढ़ताल क्षेत्र के न्यू शिवपुरी कॉलोनी निवासी डॉ. रणंजय प्रताप सिंह, गगहा के रियांव गांव निवासी प्रधान नितिन यादव, उनकी पत्नी रेनू, भाई अमन यादव उर्फ मोनू, सिकरीगंज के बिस्तुई निवासी दिनेश कुमार, पिपराइच के पुरैया निवासी इंद्रजीत, शाहपुर के सिंहासनपुर निवासी सार्थक श्रीवास्तव, गगहा के कटसिकरा निवासी अजीत और गोबरहा निवासी अजय को आरोपी बनाया गया है।
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सीओ कैंट कीर्ति निधि आनंद ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के आरोपित प्रधान नितिन यादव का करीब 18 लाख रुपये कीमत का ट्रक जब्त किया गया है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपितों की चल-अचल संपत्तियों का भी विवरण जुटा रही है। संपत्तियों की जानकारी मिलने के बाद नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।