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Gorakhpur News: दहेज हत्या में पति और जेठानी को 10 साल की सजा

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Jan 2026 01:13 AM IST
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Husband and sister-in-law sentenced to 10 years in dowry death case
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- कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के केवटलिया गांव में था मायका, 2021 में हुई थी हत्या
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संवाद न्यूज एजेंसी

सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बांसी, सत्य प्रकाश आर्य ने दहेज उत्पीड़न और हत्या के मामले में पति ओम व्यास उर्फ सोनू शर्मा और जेठानी सरिता को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी अभियुक्त थाना कोतवाली बांसी क्षेत्र के सिसहनिया गांव के निवासी हैं।

घटना 10 मार्च 2021 को कोतवाली बांसी थाना क्षेत्र के सिसहनिया गांव की थी। गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम केवटलिया निवासी श्याम सुंदर शर्मा पुत्र रामबेचन शर्मा ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी बहन सुनीता शर्मा का विवाह मई 2019 में सोनू शर्मा से हुआ था। उनका एक पुत्र भी है। दहेज के लिए उसकी बहन को पति, ससुर जुगुल किशोर और जेठानी सरिता प्रताड़ित करते थे। 10 मार्च 2021 को उसकी हत्या कर दी गई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ससुर को दोषमुक्त करार दिया। पति और जेठानी को दोषी ठहराया।
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