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Gorakhpur News: गैर इरादतन हत्या में पति को आजीवन कारावास
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गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडेय की अदालत ने गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रामजानकी नगर निवासी अभियुक्त धर्मवीर चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 50 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामले के अनुसार, कुशीनगर के सुकरौली हाटा निवासी वादी रामसुमेर चौहान ने बीते 28 मार्च 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी अभियुक्त धर्मवीर चौहान से की थी। आरोप के मुताबिक, अभियुक्त धर्मवीर ने विवाह के बाद अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया और हथौड़े से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वह मौके से भाग गया। इलाज के दौरान वादी की बेटी की मौत हो गई। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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मामले के अनुसार, कुशीनगर के सुकरौली हाटा निवासी वादी रामसुमेर चौहान ने बीते 28 मार्च 2023 को मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने अपनी बेटी की शादी अभियुक्त धर्मवीर चौहान से की थी। आरोप के मुताबिक, अभियुक्त धर्मवीर ने विवाह के बाद अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया और हथौड़े से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वह मौके से भाग गया। इलाज के दौरान वादी की बेटी की मौत हो गई। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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