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Gorakhpur News: विगत वर्ष तीन बार से ज्यादा चालान हुए 60 वाहन स्वामियों के लाइसेंस निलंबित

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Jan 2026 01:38 AM IST
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Licences of 60 vehicle owners who were challaned more than three times last year have been suspended.
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- एक जनवरी से बदला है नियम, पांच बार चालान होने पर होंगे लाइसेंस निलंबित
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संवाद न्यूज एजेंसी

गोरखपुर। परिवहन विभाग की ओर से पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक तीन बार से ज्यादा चालान हुए वाहनों के स्वामियों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 60 वाहन स्वामियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, एक जनवरी से नया नियम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है लेकिन इसकी लिखित जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। पुराने नियम के तहत चालान तीन बार से ज्यादा होने व उसकी राशि न जमा करने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है।
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परिवहन विभाग के एआरटीओ अरुण कुमार ने बताया कि विगत वर्ष अप्रैल से दिसंबर तक तीन बार से ज्यादा हुए चालान पर लगभग 60 वाहन स्वामियों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। उनका कहना था कि नए नियम पर अभी लिखित आदेश नहीं मिला है। आदेश आने पर पांच चालान होने पर डीएल निलंबित किया जाएगा।
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