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मिलावट का धंधा: क्रीम के नाम पर बेच रहे रिफाइंड ऑयल, 144 किलो माल जब्त- खोआ मंडी में मचा हड़कंप
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर
Published by: रोहित सिंह
Updated Thu, 20 Nov 2025 01:16 PM IST
सार
अधिकारियों ने बताया कि धंधेबाज केमिकल और कलर की मदद से इस तरह की क्रीम तैयार करते हैं, जो विभिन्न खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल की जाती है और सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। इसी दुकान में बड़ी मात्रा में राजस्थान की कंपनी का पैक्ड रसगुल्ला भी बरामद किया गया। क्रीम और रसगुल्ला सील कर दिया गया है।
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खोआ मंडी में जांच करती खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को खोआ मंडी में छापा मारा। इस दौरान एक दुकान से क्रीम के नाम पर बड़ी मात्रा में पैक्ड रिफाइंड ऑयल पकड़ा गया। इसके साथ ही मिलावटी रसगुल्ला भी पकड़ा गया। जांच टीम ने 144 किलो माल सील किया है।
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जांच में पता चला है कि बिना लाइसेंस के ही व्यापारी ने दिल्ली और राजस्थान से माल मंगाया था। जांच टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया कि खोआ मंडी में कई दुकानों की जांच की गई। एक दुकान में दिल्ली की कंपनी से मंगाई गई बड़ी मात्रा में क्रीम पकड़ी गई जो कि दूध के बजाय रिफाइंड ऑयल से बनाई गई थी।
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अधिकारियों ने बताया कि धंधेबाज केमिकल और कलर की मदद से इस तरह की क्रीम तैयार करते हैं, जो विभिन्न खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल की जाती है और सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। इसी दुकान में बड़ी मात्रा में राजस्थान की कंपनी का पैक्ड रसगुल्ला भी बरामद किया गया। क्रीम और रसगुल्ला सील कर दिया गया है।
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दुकानदार बिना लाइसेंस के सिर्फ दुकान के पंजीकरण के आधार पर दूसरे प्रदेशों से बड़ी मात्रा में माल मंगा रहा था। इस पर उसे नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली और राजस्थान की दोनों कंपनियों के बरामद उत्पाद के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
आशंका है कि दोनों कंपनियों के ये उत्पाद अन्य शहरों में भी बेचे जा रहे होंगे ऐसे में शिकंजा कसना जरूरी है। अधिकारियों ने दुकानदारों को निर्देश दिए कि खाद्य सामग्री केवल पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदें और पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।
आशंका है कि दोनों कंपनियों के ये उत्पाद अन्य शहरों में भी बेचे जा रहे होंगे ऐसे में शिकंजा कसना जरूरी है। अधिकारियों ने दुकानदारों को निर्देश दिए कि खाद्य सामग्री केवल पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदें और पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।