सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Strict action against vacant plots in GIDA, final notices issued to 30 allottees.

Gorakhpur News: गीडा में खाली पड़े भूखंडों पर सख्ती, 30 आवंटियों को अंतिम नोटिस

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 24 Dec 2025 12:45 AM IST
विज्ञापन
Strict action against vacant plots in GIDA, final notices issued to 30 allottees.
विज्ञापन
- सभी को 15 दिनों की अंतिम मोहलत देते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए
Trending Videos


अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए प्रशासन अब सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है। जहां एक ओर उद्योग लगाने के लिए जमीन की मांग है, वहीं दूसरी ओर कई उद्यमी ऐसे भी हैं, जिन्हें भूखंड आवंटित होने के बावजूद अब तक उद्योग स्थापित करने में रुचि नहीं दिखाई है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए गीडा प्रशासन ने 30 आवंटियों को चिह्नित कर अंतिम नोटिस जारी किया है।
यह सभी आवंटी गीडा के सेक्टर-27 में स्थित हैं, जिन्हें दो वर्ष पूर्व उद्योग स्थापना की शर्त पर भूखंड आवंटित किए गए थे। इसके बावजूद अब तक न तो निर्माण शुरू हुआ और न ही उद्योग लगाने की दिशा में ठोस पहल की गई। मंगलवार को गीडा की ओर से इन सभी को 15 दिनों की अंतिम मोहलत देते हुए निर्देश जारी किए गए कि वे उद्योग स्थापना को लेकर त्वरित कार्रवाई करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

दरअसल, शासन स्तर पर औद्योगिक विकास की लगातार समीक्षा की जा रही है। इसमें आवंटित भूखंडों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है, और लंबे समय से खाली पड़े प्लॉटों को मुक्त कर नए निवेशकों को अवसर देने के निर्देश दिए गए हैं।
गीडा के एसीईओ राम प्रकाश ने बताया कि यदि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संबंधित भूखंडों का आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed