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Gorakhpur News: हत्या के मामले में चार को आजीवन और एक को चार साल का कारावास
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गोरखपुर। साजिशन हत्या कर शव छिपाने के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने चार आरोपियों को आजीवन और एक को चार वर्ष का कारावास की सजा दी। दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
अदालत ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के बेलवा रायपुर पोखरा टोला निवासी रमेश उर्फ रोशन, पिपराइच थाना क्षेत्र के महमूदाबाद निवासी संकेश कुमार, रफीक, और कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के मरहठा निवासी कन्हैया उर्फ कन्हई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के धर्माडीह निवासी प्रवीण कुमार सचिन को चार वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। सजा के साथ अदालत ने अर्थदंड भी लगाया। रमेश और संकेश कुमार पर 22-22 हजार, रफीक पर 19 हजार, कन्हैया पर 18 हजार और प्रवीण कुमार सचिन पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि चिलुआताल थाना क्षेत्र के संझाई नूरुद्दीनचक निवासी रामा निषाद का पुत्र इंद्रासन उर्फ मंटू जमीन खरीदने और बेचने का काम करता था। बीते 18 अक्तूबर 2020 की रात लगभग 8-9 बजे वह घर से यह कहकर निकला कि वह कन्हैया के पास कुछ पैसे लेने जा रहा है। रात करीब 11 बजे उसने अपनी पत्नी को फोन कर बताया कि 20-25 मिनट में घर आ जाएगा लेकिन वह नहीं लौटा। अगले दिन सुबह पिता रामा निषाद बेटे की तलाश में निकले, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।
उन्होंने करीब तीन बजे चिलुआताल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि चौरीचौरा थाना क्षेत्र के बेलवा बाबूगांव में एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी। जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के नाम उजागर हुए और उनकी संलिप्तता साबित हुई। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर यह पाया कि अभियुक्तों ने योजनाबद्ध तरीके से हत्या की और शव छिपाने की कोशिश की।
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अदालत ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के बेलवा रायपुर पोखरा टोला निवासी रमेश उर्फ रोशन, पिपराइच थाना क्षेत्र के महमूदाबाद निवासी संकेश कुमार, रफीक, और कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के मरहठा निवासी कन्हैया उर्फ कन्हई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के धर्माडीह निवासी प्रवीण कुमार सचिन को चार वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। सजा के साथ अदालत ने अर्थदंड भी लगाया। रमेश और संकेश कुमार पर 22-22 हजार, रफीक पर 19 हजार, कन्हैया पर 18 हजार और प्रवीण कुमार सचिन पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि चिलुआताल थाना क्षेत्र के संझाई नूरुद्दीनचक निवासी रामा निषाद का पुत्र इंद्रासन उर्फ मंटू जमीन खरीदने और बेचने का काम करता था। बीते 18 अक्तूबर 2020 की रात लगभग 8-9 बजे वह घर से यह कहकर निकला कि वह कन्हैया के पास कुछ पैसे लेने जा रहा है। रात करीब 11 बजे उसने अपनी पत्नी को फोन कर बताया कि 20-25 मिनट में घर आ जाएगा लेकिन वह नहीं लौटा। अगले दिन सुबह पिता रामा निषाद बेटे की तलाश में निकले, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।
उन्होंने करीब तीन बजे चिलुआताल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि चौरीचौरा थाना क्षेत्र के बेलवा बाबूगांव में एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी। जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों के नाम उजागर हुए और उनकी संलिप्तता साबित हुई। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर यह पाया कि अभियुक्तों ने योजनाबद्ध तरीके से हत्या की और शव छिपाने की कोशिश की।