{"_id":"69c84728b9aa74f8e60540fb","slug":"the-court-sentenced-bechu-a-resident-of-jungle-ayodhya-prasad-in-gulriha-police-station-area-gorakhpur-news-c-7-gkp1038-1272734-2026-03-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को आठ साल 6 माह कैद की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gorakhpur News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को आठ साल 6 माह कैद की सजा
विज्ञापन
विज्ञापन
गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ सिंह ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद निवासी बेचू को आठ साल छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड न देने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वादी जहीरुन निशा गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद नौका टोला की निवासी हैं। 6 मार्च 2018 को रात तीन बजे जहीरुन के ससुर बेचू अपनी पत्नी खैरून निशा को पीट रहे थे। आवाज सुनकर जहीरुन के पति सद्दाम बचाने पहुंचे। इस पर उन्हें कुदाल से सिर पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
परिजनों ने सद्दाम को तत्काल निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। लखनऊ ले जाने पर 11 मार्च 2018 की सुबह छह बजे सद्दाम की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजन ने गुलरिहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने अभियोजन की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के ब्योरे के आधार पर बेचू को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
Trending Videos
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वादी जहीरुन निशा गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल अयोध्या प्रसाद नौका टोला की निवासी हैं। 6 मार्च 2018 को रात तीन बजे जहीरुन के ससुर बेचू अपनी पत्नी खैरून निशा को पीट रहे थे। आवाज सुनकर जहीरुन के पति सद्दाम बचाने पहुंचे। इस पर उन्हें कुदाल से सिर पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
परिजनों ने सद्दाम को तत्काल निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। लखनऊ ले जाने पर 11 मार्च 2018 की सुबह छह बजे सद्दाम की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजन ने गुलरिहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने अभियोजन की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के ब्योरे के आधार पर बेचू को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।