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Gorakhpur News: बच्ची से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल कैद और 29 हजार रुपये जुर्माना
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गोरखपुर। बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव ने सहजनवां थाना क्षेत्र के जमुआड़े निवासी बिट्टू को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 29 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त दस माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि वादिनी अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। 31 अगस्त 2023 की रात करीब दस बजे वादिनी घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान आरोपी बिट्टू उसके घर में घुसकर उसकी पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वादिनी ने विरोध किया तो आरोपी ने उनकी पिटाई की। अभियोजन ने अदालत को बताया कि आरोपी ने नाबालिग और उसकी मां दोनों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।
अदालत ने दोषी की करतूतों को अत्यंत गंभीर माना और पाॅक्सो एक्ट की धाराओं के तहत सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने मामले की सुनवाई में सभी तकनीकी और गवाह साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि वादिनी अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। 31 अगस्त 2023 की रात करीब दस बजे वादिनी घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान आरोपी बिट्टू उसके घर में घुसकर उसकी पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वादिनी ने विरोध किया तो आरोपी ने उनकी पिटाई की। अभियोजन ने अदालत को बताया कि आरोपी ने नाबालिग और उसकी मां दोनों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।
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अदालत ने दोषी की करतूतों को अत्यंत गंभीर माना और पाॅक्सो एक्ट की धाराओं के तहत सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने मामले की सुनवाई में सभी तकनीकी और गवाह साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।