सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   The harassment began after the marriage; the woman's family filed an FIR at Pipraich police station.

Gorakhpur News: दहेज प्रताड़ना और हत्या के दोषी को आठ साल कैद और 30 हजार का जुर्माना

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Mar 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
The harassment began after the marriage; the woman's family filed an FIR at Pipraich police station.
विज्ञापन
- शादी के बाद से शुरू हुई प्रताड़ना, महिला के परिवार ने पिपराइच थाने में दर्ज कराई थी प्राथमिकी
Trending Videos


गोरखपुर। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने पिपराइच थाना क्षेत्र के बापूनगर वार्ड नंबर पांच निवासी अजय कुमार यादव को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त 90 दिन का कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वादी ठगई यादव कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सिसवा शुक्ला के निवासी हैं। उन्होंने अपनी बेटी सुमन की शादी 29 अप्रैल 2018 को अजय कुमार यादव से कराई थी। शादी के एक सप्ताह बाद से ही आरोपी सुमन को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगा। तीन जुलाई 2018 की रात करीब 9 बजे सुमन ने अपने परिवार को फोन कर बताया कि अगर जल्दी नहीं उसके पास नहीं पहुंचे तो आरोपी उसे मार देगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस सूचना पर ठगई यादव ने अपनी बड़ी बेटी रीना को मौके पर भेजा। जब रीना वहां पहुंची तो पता चला कि आरोपी ने सुमन पर हमला किया था। इस घटना के बाद परिवार ने पिपराइच थाने में दहेज प्रताड़ना और हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों और तकनीकी प्रमाणों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed