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Jind News: जमीन विवाद में हत्या करने के चार दोषियों को उम्र कैद की सजा

Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 20 Dec 2025 01:24 AM IST
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Four convicts were sentenced to life imprisonment for murder in a land dispute.
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संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत ने जमीन विवाद में हत्या करने के चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 33-33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दूसरे पक्ष के छह लोगों को दोषी करार देते हुए सात वर्ष कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नरवाना क्षेत्र के गांव दनौदा खुर्द में 12 मई 2015 को जमीन विवाद में एक ही परिवार के लोग आमने-सामने आ गए थे और एक-दूसरे पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया था। हमले में घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल नरवाना में भर्ती करवाया गया था। घायल प्रताप की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
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पुलिस ने एक गुट के लोगों के खिलाफ हत्या व दूसरे गुट के लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने मामले में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
शुक्रवार को एडीजे नेहा नोरिया की अदालत ने एक पक्ष के भजन उर्फ लाल सिंह उर्फ हरभजन सिंह, रमेश सिंह, रामफल सिंह व इंद्रो देवी को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 33-33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
वहीं, दूसरे गुट के दनौदा खुर्द निवासी रणबीर सिंह, सुखविंद्र सिंह, जरनैल, गांव दुबल (कैथल) निवासी दिलावर, दुलीचंद, अमरीक को हत्या के प्रयास के जुर्म में सात-सात वर्ष कैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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