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Kurukshetra News: कृषि यंत्रों के लिए तीन अगस्त तक करें आवेदन
Fri, 17 Jul 2026 03:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
Updated Fri, 17 Jul 2026 03:50 AM IST
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कुरुक्षेत्र। कृषि विभाग की ओर से वर्ष 2026-27 के दौरान किसानों के लिए आरकेवीवाई स्कीम की फसल अवशेष प्रबंधन घटक के तहत विभिन्न यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान पर प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन विभागीय पॉर्टल पर तीन अगस्त तक आमंत्रित किए जा रहे हैं।
इनमें कृषि यंत्र स्ट्रा-बेलर, स्ट्रा-रेक, एसएमएस, हैप्पी सीडर,स्मार्ट सीडर, स्ट्रा-चोपर, मल्चर, शर्ब मास्टर, रोटरी स्लेशर, रिर्वसीब्ल एगबी प्लो, जीरो ड्रील शामिल है। ये जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक डाॅ.बाबू लाल ने दी।
उन्होंने बताया कि एक किसान केवल एक प्रकार के कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं स्ट्रा-बेलर के लिए आवेदन करने वाले किसान को स्ट्रा-रेक और रोटरी स्लेशर खरीदने की भी अनुमति दी जाएगी। सहायक कृषि अभियंता राजेश वर्मा ने बताया कि सामान्य श्रेणी के किसानों की ओर से कृषि यंत्र के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस किसान की फैमिली आईडी से किसी भी सदस्य की ओर से किसी भी कृषि यंत्र पर किसी भी स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो। संवाद
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इनमें कृषि यंत्र स्ट्रा-बेलर, स्ट्रा-रेक, एसएमएस, हैप्पी सीडर,स्मार्ट सीडर, स्ट्रा-चोपर, मल्चर, शर्ब मास्टर, रोटरी स्लेशर, रिर्वसीब्ल एगबी प्लो, जीरो ड्रील शामिल है। ये जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक डाॅ.बाबू लाल ने दी।
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उन्होंने बताया कि एक किसान केवल एक प्रकार के कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं स्ट्रा-बेलर के लिए आवेदन करने वाले किसान को स्ट्रा-रेक और रोटरी स्लेशर खरीदने की भी अनुमति दी जाएगी। सहायक कृषि अभियंता राजेश वर्मा ने बताया कि सामान्य श्रेणी के किसानों की ओर से कृषि यंत्र के लिए आवेदन किया जा रहा है, उस किसान की फैमिली आईडी से किसी भी सदस्य की ओर से किसी भी कृषि यंत्र पर किसी भी स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो। संवाद
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