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Solan News: बद्दी पुलिस ने नशा तस्करी में संलिप्त आदतन अपराधी भेजा जेल
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जमानत पर बाहर आते ही फिर शुरू कर दिया था चिट्टा तस्करी का धंधा
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन) औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बद्दी पुलिस ने नशे के काले कारोबार में लंबे समय से सक्रिय किशनपुरा निवासी सर्वजीत उर्फ चिमा को पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ बार-बार अपराध दोहराने और समाज के लिए खतरा बनने के कारण सरकार के कड़े आदेशों पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, सर्वजीत उर्फ चिमा लंबे समय से चिट्टा (हेरोइन) की तस्करी में संलिप्त था। उसके खिलाफ अब तक कुल 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 4 मामले केवल एनडीपीएस एक्ट के तहत हैं। हैरानी की बात यह है कि आरोपी हाल ही में जमानत पर बाहर आया था, लेकिन जेल से निकलते ही उसने दोबारा नशे की सप्लाई शुरू कर दी थी। आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों और युवाओं में नशा फैलाने की गंभीर आशंका को देखते हुए बद्दी पुलिस ने केस तैयार कर पुलिस मुख्यालय के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा था। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद उसे प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांस (पीआईटी एनडीपीएस) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। इस कानून के तहत आदतन तस्करों को बिना जमानत लंबी अवधि तक जेल में रखा जा सकता है।
नशा मुक्त बद्दी के लिए अभियान रहेगा जारी
एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और समाज में जहर घोलने वाले अपराधियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि बद्दी क्षेत्र को पूरी तरह नशामुक्त बनाया जा सके।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन) औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बद्दी पुलिस ने नशे के काले कारोबार में लंबे समय से सक्रिय किशनपुरा निवासी सर्वजीत उर्फ चिमा को पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ बार-बार अपराध दोहराने और समाज के लिए खतरा बनने के कारण सरकार के कड़े आदेशों पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, सर्वजीत उर्फ चिमा लंबे समय से चिट्टा (हेरोइन) की तस्करी में संलिप्त था। उसके खिलाफ अब तक कुल 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 4 मामले केवल एनडीपीएस एक्ट के तहत हैं। हैरानी की बात यह है कि आरोपी हाल ही में जमानत पर बाहर आया था, लेकिन जेल से निकलते ही उसने दोबारा नशे की सप्लाई शुरू कर दी थी। आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों और युवाओं में नशा फैलाने की गंभीर आशंका को देखते हुए बद्दी पुलिस ने केस तैयार कर पुलिस मुख्यालय के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा था। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद उसे प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांस (पीआईटी एनडीपीएस) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। इस कानून के तहत आदतन तस्करों को बिना जमानत लंबी अवधि तक जेल में रखा जा सकता है।
नशा मुक्त बद्दी के लिए अभियान रहेगा जारी
एसपी बद्दी विनोद धीमान ने बताया कि नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और समाज में जहर घोलने वाले अपराधियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि बद्दी क्षेत्र को पूरी तरह नशामुक्त बनाया जा सके।
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