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Solan News: बद्दी नगर निगम में पांच पंचायतों के विलय की अधिसूचना रद, प्रतिनिधियों ने फैसले पर जताई खुशी
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आज नगर निगम के आयुक्त व तहसीलदार से मिलेंगे पंचायत प्रतिनिधि
संवाद न्यूज एजेंसी
बरोटीवाला (सोलन) बद्दी क्षेत्र की पांच पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने के सरकार के फैसले पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। शनिवार को न्यायालय की ओर से अधिसूचना रद किए जाने के फैसले का पंचायत प्रतिनिधियों ने जोरदार स्वागत किया है। प्रतिनिधियों का आरोप है कि सरकार ने बिना उन्हें विश्वास में लिए और बिना आपत्तियां सुने बंद कमरे में यह जनविरोधी फैसला थोप दिया था। पूर्व बीडीसी चेयरमैन बलविंद्र ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मलपुर, हरिपुर संडोली, भटोलीकलां, बरोटीवाला और सूरजपुर पंचायतों को 23 दिसंबर 2024 को निगम में शामिल किया गया था। हाईकोर्ट ने अब सरकार को आदेश दिए हैं कि इन पांचों पंचायतों के शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुनकर 10 जनवरी तक नए सिरे से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि डीसी सोलन और शहरी विकास विभाग कोर्ट में जनता की आपत्तियां सुनने को लेकर कोई ठोस पक्ष नहीं रख पाए, जिससे साफ है कि प्रक्रिया में खामियां थीं। सभी पांचों पंचायतों के प्रतिनिधि सोमवार को बद्दी के तहसीलदार और नगर निगम आयुक्त से मुलाकात करेंगे और पंचायतों के कार्यों में निगम की दखलअंदाजी बंद करने की मांग उठाएंगे। प्रतिनिधि उपायुक्त सोलन से मिलकर पुरानी पंचायतों की तर्ज पर चुनाव प्रक्रिया जारी रखने का अनुरोध करेंगे। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने फिर से जबरन विलय की कोशिश की, तो ग्रामीण सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस अवसर पर कमल ज्ञानी, राम रतन चौधरी, बीर सिंह नंबरदार, परविंद्र नेगी और गुरनाम सिंह सहित कई अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।
118 के तहत बाहरी राज्यों के लोगों की रजिस्ट्रियों पर रोक की मांग
संडोली पंचायत के पूर्व प्रधान भाग सिंह कुंडलस और अन्य प्रतिनिधियों ने कहा कि अधिसूचना रद होने के बाद अब पंचायतों में स्थिति पहले जैसी बहाल होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि निगम क्षेत्र बनने के बाद धारा-118 के तहत बाहरी राज्यों के लोगों को जो जमीनों की रजिस्ट्रियां की जा रही थीं, उन्हें तुरंत रोका जाए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बरोटीवाला (सोलन) बद्दी क्षेत्र की पांच पंचायतों को नगर निगम में शामिल करने के सरकार के फैसले पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। शनिवार को न्यायालय की ओर से अधिसूचना रद किए जाने के फैसले का पंचायत प्रतिनिधियों ने जोरदार स्वागत किया है। प्रतिनिधियों का आरोप है कि सरकार ने बिना उन्हें विश्वास में लिए और बिना आपत्तियां सुने बंद कमरे में यह जनविरोधी फैसला थोप दिया था। पूर्व बीडीसी चेयरमैन बलविंद्र ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मलपुर, हरिपुर संडोली, भटोलीकलां, बरोटीवाला और सूरजपुर पंचायतों को 23 दिसंबर 2024 को निगम में शामिल किया गया था। हाईकोर्ट ने अब सरकार को आदेश दिए हैं कि इन पांचों पंचायतों के शिकायतकर्ताओं का पक्ष सुनकर 10 जनवरी तक नए सिरे से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि डीसी सोलन और शहरी विकास विभाग कोर्ट में जनता की आपत्तियां सुनने को लेकर कोई ठोस पक्ष नहीं रख पाए, जिससे साफ है कि प्रक्रिया में खामियां थीं। सभी पांचों पंचायतों के प्रतिनिधि सोमवार को बद्दी के तहसीलदार और नगर निगम आयुक्त से मुलाकात करेंगे और पंचायतों के कार्यों में निगम की दखलअंदाजी बंद करने की मांग उठाएंगे। प्रतिनिधि उपायुक्त सोलन से मिलकर पुरानी पंचायतों की तर्ज पर चुनाव प्रक्रिया जारी रखने का अनुरोध करेंगे। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने फिर से जबरन विलय की कोशिश की, तो ग्रामीण सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस अवसर पर कमल ज्ञानी, राम रतन चौधरी, बीर सिंह नंबरदार, परविंद्र नेगी और गुरनाम सिंह सहित कई अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।
118 के तहत बाहरी राज्यों के लोगों की रजिस्ट्रियों पर रोक की मांग
संडोली पंचायत के पूर्व प्रधान भाग सिंह कुंडलस और अन्य प्रतिनिधियों ने कहा कि अधिसूचना रद होने के बाद अब पंचायतों में स्थिति पहले जैसी बहाल होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि निगम क्षेत्र बनने के बाद धारा-118 के तहत बाहरी राज्यों के लोगों को जो जमीनों की रजिस्ट्रियां की जा रही थीं, उन्हें तुरंत रोका जाए।
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