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विला के नाम पर 82 लाख की ठगी: सदमे में कारोबारी की बेटी छत से कूदी; रियल एस्टेट फर्म के निदेशक व पत्नी पर FIR

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Mon, 09 Feb 2026 10:04 AM IST
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सार

राजधानी में विला के नाम पर 82 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। सदमे में कारोबारी की बेटी छत से कूद गई। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मामले में रियल एस्टेट फर्म के निदेशक व पत्नी पर एफआईआर दर्ज की गई है।

82 lakh fraud in name of villa in Lucknow Shocked businessman daughter jumps from roof FIR filed
FIR Demo - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

राजधानी लखनऊ में विभूतिखंड निवासी कारोबारी की पत्नी ने रियल एस्टेट फर्म के निदेशक और उसकी पत्नी पर प्लॉट और विला के नाम पर 82 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि ठगी के सदमे के कारण उसकी बेटी घर की छत से कूद गई। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वहीं, पति गंभीर रूप से बीमार हैं। मामले में विभूतिखंड थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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विभूतिखंड स्थित मंत्री आवास के पास अनीता मौर्या, पति मदन और दो बच्चों के साथ रहती हैं। उन्होंने बताया कि 2014 में उनका संपर्क पंजाब के मोहाली निवासी वाटरमार्क रियल वेंचर फर्म के मालिक सुरेंद्र श्रीवास्तव और उसकी पत्नी रेनू से हुआ था। पारिवारिक दोस्त होने के कारण दोनों का घर आना-जाना शुरू हो गया। 

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... कुल 82 लाख रुपये दे दिए

इस दौरान सुरेंद्र श्रीवास्तव ने उन्हें विला और प्लॉट बेचने के कारोबार में निवेश का प्रस्ताव दिया। उसने बताया कि विला की कीमत 48 लाख और प्लॉट की कीमत 36 लाख रुपये है। दोनों पति-पत्नी के दबाव में उन्होंने अपना प्लॉट बेचकर सात जून 2014 से लेकर पांच नवंबर 2014 तक कुल 82 लाख रुपये दे दिए। 


पीड़िता का आरोप है कि भुगतान के बाद भी उन्हें विला और प्लॉट नहीं मिला। दबाव बनाने पर आरोपी दंपती वर्ष 2017 तक टरकाते रहे। विरोध पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी भी दी। पुलिस से शिकायत करने पर आरोपियों ने 31 मार्च 2108 को 38 लाख का चेक दिया, जो बाउंस हो गया।

कारोबारी भी गंभीर रूप से बीमार

अनीता ने बताया कि पूरा परिवार ठगी के सदमे में था। तभी 13 मार्च को 23 वर्षीय बेटी छत से नीचे कूद गई। किसी तरह डॉक्टरों ने बेटी को बचा लिया। मगर, वर्ष 2025 में पति गंभीर रूप से बीमार हो गए। इंस्पेक्टर अमर सिंह ने बताया कि पीड़िता को दस्तावेज और साक्ष्यों के साथ बुलाया गया है। दोनों पक्षों के बयानों और सबूत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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