{"_id":"69de41ec718ea6b7780ac74d","slug":"lucknow-news-lucknow-news-c-13-1-lko1069-1690947-2026-04-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lucknow News: अंसल मामले में एनसीएलएटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lucknow News: अंसल मामले में एनसीएलएटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
विज्ञापन
विज्ञापन
अंसल मामले में एनसीएलएटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। एक साल पहले अंसल कंपनी को दिवालिया घोषित किए जाने का राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का आदेश सही था या नहीं, इसको लेकर बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अंसल को दिवालिया घोषित किए जाने से शहीद पथ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक कालोनी के करीब पांच हजार आवंटी परेशान हैं।
एक साल पहले एनसीएलटी ने अंसल को दिवालिया घोषित कर दिया था। जिसके कारण आवंटियों ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में वाद दायर किया और यह आरोप लगाया कि कंपनी को दिवालिया घोषित करने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया। इस मामले में सात जनवरी को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एनसीएलटी के आदेश उस आदेश को खारिज तो नहीं किया जिसमें अंसल को दिवालिया घोषित किया गया था लेकिन एनसीएलटी को आवंटियों, एलडीए सहित अन्य का पक्ष सुनने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ आईएलएंडएफएस फाइनेंस कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई थी जिस पर नौ अप्रैल को केस लगा था मगर सुनवाई का नंबर आने से पहले ही कोर्ट उठ गई थी। ऐसे में उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब 16 अप्रैल को सुनवाई लगी है।
Trending Videos
माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। एक साल पहले अंसल कंपनी को दिवालिया घोषित किए जाने का राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का आदेश सही था या नहीं, इसको लेकर बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अंसल को दिवालिया घोषित किए जाने से शहीद पथ स्थित सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक कालोनी के करीब पांच हजार आवंटी परेशान हैं।
एक साल पहले एनसीएलटी ने अंसल को दिवालिया घोषित कर दिया था। जिसके कारण आवंटियों ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में वाद दायर किया और यह आरोप लगाया कि कंपनी को दिवालिया घोषित करने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया। इस मामले में सात जनवरी को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने एनसीएलटी के आदेश उस आदेश को खारिज तो नहीं किया जिसमें अंसल को दिवालिया घोषित किया गया था लेकिन एनसीएलटी को आवंटियों, एलडीए सहित अन्य का पक्ष सुनने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ आईएलएंडएफएस फाइनेंस कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई थी जिस पर नौ अप्रैल को केस लगा था मगर सुनवाई का नंबर आने से पहले ही कोर्ट उठ गई थी। ऐसे में उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब 16 अप्रैल को सुनवाई लगी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
