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भर्ती बोर्ड की एडवाजरी: पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्नों या तैयारी संबंधी कंटेंट प्रसारित करने पर होगी कार्रवाई

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Sat, 07 Mar 2026 08:03 AM IST
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सार

लखनऊ में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 14-15 मार्च को होने वाली उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र या परीक्षा सामग्री का प्रसार, चर्चा या विश्लेषण करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। उल्लंघन करने वालों पर सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम-2024 के तहत कार्रवाई और अभ्यर्थियों को अयोग्य किया जाएगा।

Recruitment Board Advisory: Action will be taken against those who circulate police recruitment exam questions
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार

पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर आदि सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्रों या उनकी सामग्री पर चर्चा, विश्लेषण का प्रसार करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भर्ती बोर्ड की टीमें सोशल मीडिया की निगरानी कर रही हैं।

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उप निरीक्षक व समकक्ष पदों पर भर्ती परीक्षा 14 व 15 मार्च को आयोजित होनी है। परीक्षा की शुचिता भंग न हो और किसी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका भी न रहे इसलिए भर्ती बोर्ड ने एडवाजरी जारी की है। बोर्ड के मुताबिक जो भी शख्स सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित कंटेंट प्रसारित करता पाया जाएगा उसके खिलाफ उप्र सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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इसका भी रखें ध्यान

भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो परीक्षा सामग्री या उसकी जानकारी को किसी भी रूप में (मौखिक या लिखित इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक माध्यम से) प्रकाशित, पुनरुत्पादित, प्रसारित, संग्रहीत या साझा करते पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी।


वहीं परीक्षा केंद्र में दी गई मूल ओएमआर शीट को ले जाते पाया गया या परीक्षा सामग्री को अनधिकृत रूप से कब्जे में रखेगा तो वह भी कानून का उल्लंघन होगा। ऐसे मामलों को गंभीर माना जाएगा। ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा से अयोग्य कर दिया जाएगा।

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