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यूपी बार काउंसिल चुनाव: लखनऊ में तैयारियां पूरी, 20 बूथों पर होगा मतदान; 100 मीटर दायरे में प्रचार प्रतिबंधित

अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Wed, 11 Mar 2026 09:39 AM IST
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सार

यूपी बार काउंसिल चुनाव के लिए लखनऊ में तैयारियां पूरी हो गई हैं। यहां 20 बूथों पर मतदान होगा। 100 मीटर दायरे में प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। आगे पढ़ें पूरी खबर...

UP Bar Council elections Voting will be held at 20 booths in Lucknow campaigning prohibited within 100 meter
अधिवक्ताओं के बीच प्रचार करते यूपी बार काउंसिल चुनाव के प्रत्याशी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार

राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य पद के चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाईकोर्ट परिसर में बुधवार सुबह 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पांच दिन तक चलने वाले इस मतदान कार्यक्रम के पहले दिन (11 मार्च को) वर्ष 1962-2000 तक के पंजीकृत 5410 अधिवक्ता मतदान कर सकेंगे।

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पहले यह चुनाव 27 व 28 जनवरी को होना था, जो अव्यवस्था के कारण स्थगित हो गया था। अब संशोधित कार्यक्रम के तहत लखनऊ जिले में 11 से 15 मार्च तक मतदान कराया जा रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। जिले के 26 हजार से अधिक अधिवक्ता इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 
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प्रदेश स्तरीय होने वाले इस चुनाव में सदस्य पद के लिए 333 अधिवक्ताओं ने नामांकन कराया था, लेकिन दो प्रत्याशियों के निधन के कारण अब 331 उम्मीदवार ही मैदान में बचे हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए हाईकोर्ट और उसके आसपास पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहेगा। मतदान स्थल के आसपास बैरिकेडिंग भी की गई है।

20 बूथों पर होगा मतदान

  • उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य पदों के लिए बुधवार हाईकोर्ट परिसर में होने वाले मतदान के लिए 20 बूथ बनाए गए हैं। मतदान के संबंध में निर्वाचन अधिकारी ने अधिवक्ताओं और प्रत्याशियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी से निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
  • मतदान के लिए आने वाले अधिवक्ताओं को अपना बार काउंसिल पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मतदाता सूची में नाम का मिलान होने के बाद ही उन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।
  • मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, पोस्टर, बैनर, पर्चे या किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
  • प्रत्येक मतदाता वरीयता क्रम के आधार पर 25 प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर सकेगा। -- प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के लिए मतदान केंद्र के आसपास किसी प्रकार का प्रचार, नारेबाजी या मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।
  • मतदाताओं के बीच किसी प्रकार की सामग्री वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • मतदान के लिए 20 मतदान बूथ (काउंटर) हैं। 5410 मतदाताओं को मतदाता सीरियल नंबर के आधार पर इन बूथों पर पहुंच कर मतदान करना होगा।
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