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UP: 31 अगस्त तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा, प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर मिलेगा मुआवजा
Thu, 06 Aug 2026 05:30 PM IST
Akash Dwivedi
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: Akash Dwivedi
Updated Thu, 06 Aug 2026 05:30 PM IST
सार
खरीफ फसलों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथियां घोषित कर दी गई हैं। प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, जलभराव, कीट, रोग और बेमौसम बारिश से होने वाले नुकसान पर किसानों को बीमा लाभ मिलेगा। प्रभावित किसान 72 घंटे के भीतर सूचना देकर दावा प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
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क्या है पीएम फसल बीमा योजना।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
खरीफ सीजन 2026-27 में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उप कृषि निदेशक विनय कुमार कौशल ने किसानों से समय रहते योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
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उन्होंने बताया कि लखनऊ जिले में योजना के संचालन के लिए यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को नामित किया गया है। ऋणी किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तथा गैर-ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
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योजना के तहत अधिसूचित खरीफ फसलें धान, बाजरा, मक्का, ज्वार और उड़द बीमा सुरक्षा के दायरे में रहेंगी। किसानों को बुवाई न हो पाने, खड़ी फसल को ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भू-स्खलन, आकाशीय बिजली, बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर बीमा लाभ मिलेगा। इसके अलावा कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल को 14 दिनों तक ओलावृष्टि, चक्रवात और बेमौसम बारिश से होने वाली क्षति भी योजना में शामिल की गई है।
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उप कृषि निदेशक ने बताया कि गैर-ऋणी किसान आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, खतौनी, फसल बुवाई घोषणा-पत्र, बैंक खाते का विवरण और आईएफएससी कोड के साथ निकटतम जन सेवा केंद्र या बैंक शाखा में निर्धारित प्रीमियम जमा कर बीमा करा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि यदि फसल को किसी दैवीय आपदा से नुकसान होता है तो किसान 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर सूचना देकर बीमा दावा प्रक्रिया शुरू करा सकते हैं। किसानों से अपील की गई है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते फसल बीमा कराकर योजना का लाभ सुनिश्चित करें।