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Lucknow News: नगर निगम तक दौड़ लगाने से छुट्टी, अब घर बैठे ही गृहकर में ले सकेंगे OTS लाभ; जानें पूरा अपडेट

Tue, 28 Jul 2026 08:48 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Tue, 28 Jul 2026 08:48 AM IST
सार

राजधानी में लोगों को अब नगर निगम तक दौड़ नहीं लगानी होगी। घर बैठे गृहकर में ओटीएस का फायदा ले सकेंगे। 15 अगस्त से यह योजना शुरू होने जा रही है। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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you can now avail benefits of One-Time Settlement scheme for property tax from comfort of your home In Lucknow
गृह कर सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फ्रीपिक

विस्तार

राजधानी लखनऊ में जिस तरह आप ऑनलाइन सुविधा से घर बैठे ही गृहकर जमा कर देते हैं, उसी तरह आप एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का भी लाभ उठा सकेंगे। नगर निगम अपने गृहकर सॉफ्टवेयर में इसी तरह का मॉड्यूल बना रहा है। जिसमें आपका बिल बिना ब्याज वाला खुद ही आ जाएगा। इससे आपको किसी बाबू, इंस्पेक्टर या अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योजना 15 अगस्त से शुरू होगी और 15 दिसंबर तक चलेगी।

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जो भवनस्वामी ऑनलाइन सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं वह नगर निगम के काउंटर पर जाकर ऑफलाइन भी ओटीएस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए सभी आठों जोन में नगर निगम के काउंटर रहेंगे। जहां पर जाकर भवनस्वामी सीधे ओटीएस योजना के तहत ब्याज की छूट का लाभ उठाते हुए अपना गृहकर जमा कर सकेंगे। इसको लेकर नगर निगम की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। 
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योजना के अप्रैल 2026 तक का गृहकर पर लगा ब्याज पूरा माफ किया जाएगा। यह फायदा आवासीय और व्यावसायिक सभी तरह की संपत्तियों पर दिया मिलेगा। ओटीएस को जो मॉड्यूल बनना है उसको वह एनआईसी तैयार कर रहा है। ओटीएस का फायदा करीब ढ़ाई लाख भवनस्वामियों को मिलेगा।

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इस तरह ऑनलाइन होगा काम

नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि ओटीएस की ऑनलाइन सुविधा के लिए लिए भवनस्वामी को नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in पर जाना होगा। यहीं पर उसी ओटीएस योजना का लिंक मिलेगा। इस पर जाकर भवनस्वामी को अपनी गृहकर हाउस आईडी डालनी होगी। उसके बाद पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद उसका बिल खुलकर सामने आ जाएगा। इसी पर पेमेंट का आप्शन भी दिया जाएगा। जो भवनस्वामी पहली बार वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेगा उसे पहले यूजर आईडी पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद वह ओटीएस लिंक पर जा सकेगा।

आपत्तियों को भी होगा निस्तारण

ओटीएस का जो शासनादेश जारी हुआ है उसमें यह भी कहा गया है कि यदि किसी भवनस्वामी के गृहकर में कोई आपत्ति है तो उसका निस्तारण भी प्राथमिकता पर किया जाएगा। ताकि वह योजना का लाभ उठा सके। ऐसे में यदि किसी भवनस्वामी के गृहकर बिल में कोई गड़बड़ी है तो वह उसको दूर कराने के लिए संबंधित जोन ऑफिस में आवेदन दे सकता है। इसका निस्तारण 15 दिन में अधिकारी को करना होगा। इसके लिए 15 अगस्त से हर जोन में एक हेल्प डेस्क शुरू की जाएगी।

नगर निगम बकाया गृहकर पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज लेता है। यदि आप दूसरे साल भी जमा नहीं करते हैं तो जो 15 प्रतिशत ब्याज लगता है मूल टैक्स में जोड़कर फिर बकाया बना दिया जाता और नए साल में उस पर 15 प्रतिशत ब्याज लगता है। यानी यह चक्रवृद्धि ब्याज की तरह चलता है। ऐसे में जो लोग टैक्स जमा नहीं करते हैं उन पर ब्याज बढ़ता जाता है। कई बार निगम कर्मचारी भी कई साल पीछे से गृहकर रिवाइज कर देते हैं। जिस पर ब्याज भी उसी तरह लगा देते हैं।

किस जोन में कितने भवनस्वामी ओटीएस के दायरे में

  • जोन एक--24705
  • जोन दो--20847
  • जोन तीन--41740
  • जोन चार--21442
  • जोन पांच--15676
  • जोन छह--62511
  • जोन सात--26319
  • जोन आठ--30239
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