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MP News: उद्योगों की मंजूरी होगी आसान, राज्य में बनेगा ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय’
Wed, 22 Jul 2026 09:28 AM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Wed, 22 Jul 2026 09:28 AM IST
सार
मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए विधानसभा ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक पारित कर दिया है। इसके तहत उद्योगों की मंजूरी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अलग सचिवालय बनाया जाएगा।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobestock
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विस्तार
मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक पारित कर दिया। नए कानून का उद्देश्य उद्योगों को समय पर मंजूरी दिलाना और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। विधेयक के तहत राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय बनाया जाएगा, जो उद्योगों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करेगा। इसके साथ ही राज्य निवेश प्रोत्साहन समिति और जिला निवेश प्रोत्साहन समिति का गठन भी किया जाएगा, ताकि निवेश प्रस्तावों पर तेजी से निर्णय लिए जा सकें। सरकार मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआईडीसी) को राज्य की नोडल एजेंसी घोषित करेगी। विभिन्न विभागों को जरूरी अनुमतियों के लिए अपने अधिकारियों को अधिकार सौंपने होंगे। जहां अधिकार सौंपना संभव नहीं होगा, वहां सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति या नामांकन किया जाएगा।
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नए कानून के अनुसार व्हाइट और ग्रीन श्रेणी के उद्योगों को स्व-घोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) के आधार पर स्थापना प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस प्रमाणपत्र और स्व-घोषणा के आधार पर उद्योग अपना काम शुरू कर सकेंगे। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निरीक्षण पहले की तरह जारी रहेंगे। इन मामलों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
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नए कानून के अनुसार व्हाइट और ग्रीन श्रेणी के उद्योगों को स्व-घोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) के आधार पर स्थापना प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इस प्रमाणपत्र और स्व-घोषणा के आधार पर उद्योग अपना काम शुरू कर सकेंगे। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निरीक्षण पहले की तरह जारी रहेंगे। इन मामलों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
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