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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Gwalior News: High Court takes major action against illegal mining; mining officers removed

Gwalior News: अवैध खनन पर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, खनिज अधिकारी हटाए; 24 घंटे CCTV निगरानी के आदेश

Sat, 08 Aug 2026 08:17 PM IST
ग्वालियर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: ग्वालियर ब्यूरो Updated Sat, 08 Aug 2026 08:17 PM IST
सार

ग्वालियर के अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए खनिज अधिकारी और एसडीएम को हटाने के निर्देश दिए। खनन क्षेत्र में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी, कलेक्टर को जवाबदेही और शपथपत्र दाखिल करने का आदेश भी दिया गया।

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Gwalior News: High Court takes major action against illegal mining; mining officers removed
ग्वालियर में अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ग्वालियर जिले में कथित अवैध खनन के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन और खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने प्रभारी खनिज अधिकारी घनश्याम यादव को तत्काल प्रभाव से कार्य से अलग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले की प्रभारी एसडीएम जूही गर्ग को भी जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। अब पूरे मामले की निगरानी और जवाबदेही सीधे ग्वालियर कलेक्टर को सौंपी गई है।

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हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि खनन क्षेत्र की 24 घंटे CCTV कैमरों से निगरानी की जाए और इसकी मॉनिटरिंग कलेक्टर के स्तर पर सुनिश्चित की जाए। अदालत ने कलेक्टर से शपथपत्र भी मांगा है कि वे अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने में सक्षम हैं या नहीं।
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मामला बिलौआ क्षेत्र की पहाड़ियों में कथित अवैध खनन से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि खनन माफिया नियमों की अनदेखी कर पहाड़ों से काला पत्थर निकाल रहे हैं। जिस क्षेत्र में खनन किया जा रहा है, वहां 132 केवी का ट्रांसमिशन टॉवर भी स्थित है। आरोप है कि टॉवर के आसपास भी खुदाई होने से उसकी नींव कमजोर पड़ सकती है, जिससे बिजली आपूर्ति पर खतरा पैदा हो सकता है।
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मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन से विस्तृत जवाब तलब किया। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा के अनुसार, सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रभारी खनिज अधिकारी घनश्याम यादव से तीखे सवाल किए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अब आप और हम शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि भूतकाल में कोई पाप किया है तो एफआईआर जरूर होगी।" इस टिप्पणी के बाद मामले को और गंभीर माना जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शासन ने तत्काल प्रभाव से घनश्याम यादव को हटाकर दूसरे अधिकारी को प्रभार सौंप दिया है। स्थायी नियुक्ति होने तक भिंड के खनिज अधिकारी पंकज मिश्रा को ग्वालियर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

हाईकोर्ट के प्रमुख निर्देश

  • प्रभारी खनिज अधिकारी घनश्याम यादव को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
  • एसडीएम जूही गर्ग को मामले की जिम्मेदारी से अलग किया जाए।
  • सक्षम और ईमानदार खनिज अधिकारी की नियुक्ति की जाए।
  • तब तक भिंड के खनिज अधिकारी पंकज मिश्रा को प्रभार दिया जाए।
  • खनन क्षेत्र की 24 घंटे CCTV से निगरानी कराई जाए।
  • कलेक्टर शपथपत्र देकर बताएं कि अवैध खनन रोकने के लिए क्या प्रभावी व्यवस्था की गई है।
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