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Umaria News: दस दिन तक नहीं खोल सकेंगे मांस की दुकानें, अफसरों ने बैठक लेकर की भाईचारे और सहयोग की अपील

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Wed, 17 Sep 2025 05:26 PM IST
सार

कलेक्टर धरणेंद्र जैन और एसपी विजय भागवानी की मौजूदगी में जिला शांति समिति बैठक हुई। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मांस-अंडा बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। पंडाल सड़क पर नहीं बनेंगे, डीजे वर्जित रहेगा। मूर्ति विसर्जन 2 अक्टूबर को होगा। पटाखों की दुकानें घनी बस्तियों में नहीं लगेंगी। सुरक्षा व व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए। 

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Meat and egg shops will remain closed for ten days, decision of the District Peace Committee
दस दिन तक बंद रहेंगी मांस-अंडे की दुकानें ,जिला शांति समिति का निर्णय, पर्वों को सौहार्दपूर्ण म
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विस्तार
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जिले में आने वाले दुर्गोत्सव, दशहरा और दीपावली पर्व को शांति और आपसी सौहार्द के वातावरण में मनाने के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर धरणेंद्र कुमार जैन ने की, वहीं पुलिस अधीक्षक विजय कुमार भागवानी विशेष रूप से मौजूद रहे।

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बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक पूरे जिले में मांस और अंडों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। समिति ने आमजन से अपील की कि नवरात्र, दशहरा और दीपावली जैसे पर्व आपसी भाईचारे और सहयोग की भावना के साथ मनाए जाएं। कलेक्टर जैन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पूजा पंडाल सड़कों पर नहीं बनाए जाएं ताकि यातायात बाधित न हो। उन्होंने कहा कि केवल मिट्टी से बनी प्रतिमाओं की स्थापना की जाए और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोजकों पर होगी। सभी पंडालों को एमपीईबी से अस्थायी बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। इसी तरह आर्केस्ट्रा, गरबा या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी होगा।
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मूर्तियों का चल समारोह और रावण दहन 2 अक्टूबर को
विजयादशमी पर 2 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में तीन स्थानों मंगल भवन, नया बस स्टैंड और बहरा धाम मंदिर पर रावण दहन का आयोजन होगा। उसी दिन मंगल भवन और बस स्टैंड से मूर्तियों का चल समारोह निकलेगा, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए विसर्जन कुंड तक पहुंचेगा। चल समारोह में डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वाहनों में केवल भक्ति गीत बजाए जा सकेंगे। साथ ही नशे की हालत में किसी भी व्यक्ति को चल समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

विसर्जन स्थल पर भीड़ को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कुंड का पहले निरीक्षण किया जाए और उसका क्षेत्रफल पर्याप्त रखा जाए। यहां पुलिस बल और होमगार्ड के तैराक मौजूद रहेंगे। छोटे बच्चों को विसर्जन स्थल से दूर रखने तथा चारों ओर रस्सी से घेरा बनाने के भी निर्देश दिए गए। नगर व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने नगर पालिका को सभी प्रमुख मार्गों की साफ-सफाई और मरम्मत कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं विद्युत मंडल को सभी ट्रांसफॉर्मर और लाइनें दुरुस्त करने और लटकते तार व्यवस्थित करने को कहा गया।

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घनी बस्तियों में पटाखे की दुकानें नहीं
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार भागवानी ने स्पष्ट किया कि दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए घनी बस्तियों में दुकानें संचालित नहीं होंगी और व्यापारी केवल लाइसेंस लेकर ही बिक्री करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। बैठक में संयुक्त कलेक्टर रीता डेहरिया, एसडीएम बांधवगढ़ कमलेश नीरज, मुख्य नगर पालिका अधिकारी किशन सिंह सहित जिला शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। सभी ने सामूहिक रूप से त्योहारों को शांति और भाईचारे के माहौल में मनाने का संकल्प लिया।

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